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Indian Railways: अब टिकट को लेकर रेलवे के साथ नहीं कर सकेंगे दलाली, IRCTC पोर्टल से हटाए गए 3 करोड़ फर्जी पोर्टल

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए IRCTC प्लेटफॉर्म पर मौजूद दलालों और फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इससे अब आम और जरूरतमंद यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सकेंगे और परेशानियों का भी ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा.

Indian Railways: अब टिकट को लेकर रेलवे के साथ नहीं कर सकेंगे दलाली, IRCTC पोर्टल से हटाए गए 3 करोड़ फर्जी पोर्टल
IRCTC

IRCTC Fake Accounts Removed: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए IRCTC प्लेटफॉर्म पर मौजूद दलालों और फर्जी अकाउंट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आईआरसीटीसी के पोर्टल से तीन करोड़ से ज्यादा फर्जी खातों को हटा दिया गया है, जिनका इस्तेमाल अवैध तरीके से टिकटों को बुक करने के लिए किया जा रहा था. इससे अब आम और जरूरतमंद यात्रियों को टिकट आसानी से मिल सकेंगे और परेशानियों का भी ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा. 

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अकाउंट हुए ब्लॉक

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्न काल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि दलालों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की गई है. आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से तीन करोड़ फेक अकाउंट्स को हटा दिया गया है. इससे आम यात्रियों को टिकट कटाने में सुविधा होगी.


चलाई गईं 75 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 85,400 विशेष ट्रेनें चलाई गईं और चालू वित्त वर्ष में अब तक 75 हजार विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं. साथ ही इसका परिणाम भी दिखाई दिया कि पिछले साल दिवाली, छठ और हाल में होली के मौसम में परिस्थितियां पहले से बेहतर थीं. उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल में यह भी बताया कि आज देश में संचालित रेलगाड़ियों में 70 प्रतिशत डिब्बे जेनरल और स्लीपर क्लास के हैं, जबकि 78 प्रतिशत सीट नॉन-एसी कैटेगरी की हैं. 

टिकट कैंसिल करने के नियमों में भी हुआ बदलाव 

  • नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और सिर्फ एक तय कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा.
  • अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा (न्यूनतम चार्ज के साथ).
  • अगर टिकट 24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा. वहीं, अगर ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
  • रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा भी दी है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
     

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