
ITR Filing Due Date Extension: जैसे-जैसे 15 सितंबर 2025 की तारीख नजदीक आ रही है, लाखों टैक्सपेयर्स की टेंशन बढ़ गई है. अब भी कई लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं.वजह है पोर्टल की दिक्कतें और आईटीआर फॉर्म्स - यूटिलिटी में देरी से हुए बदलाव.सीए और टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार तैयारी के लिए समय बहुत कम मिला, इसलिए सरकार से डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग तेज हो गई है.
अब बड़ा सवाल ये है क्या सरकार फिर से ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाएगी ताकि लोग बिना गलती किए अपना काम पूरा कर सकें.
क्यों है Income Tax Return Deadline एक्सटेंशन की मांग
इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी लेकिन सरकार ने मई में बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी. उस समय ITR फॉर्म्स और ई‑फाइलिंग यूटिलिटीज़ समय पर तैयार नहीं हुई थीं और टेक्निकल तैयारियों में देरी हुई थी. अब भी कई लोग वही समस्याएँ झेल रहे हैं जिससे जरूरी हो गया है कि सरकार और समय दे.
ITR Deadline 2025: क्या 15 सितंबर के बाद मिलेगी राहत?
हालांकि,सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या 15 सितंबर के बाद फिर से तारीख बदलेगी या नहीं. अभी तक पांच करोड़ से ज़्यादा ITRs दर्ज की जा चुकी हैं, जिससे लगता है कि लोग कोशिश कर रहे हैं. लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेडलाइन का इंतजार करना गलत हो सकता है क्योंकि सेक्शन 234F के तहत जुर्माना लग सकता है और रिफंड में भी देरी हो सकती है.
गलत ITR फॉर्म या छोटी गलतियाँ पड़ सकती हैं भारी
आखिरी समय में जल्दबाज़ी में की गई छोटी‑छोटी गलतियाँ टैक्सपेयर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं.गलत ITR फॉर्म चुनना, इनकम या टैक्स डिटेल्स में गड़बड़ी, या रिटर्न भरने के बाद वेरिफिकेशन न करना ...ये सभी चीजें आपके ITR को इनवैलविड बना सकती हैं. इसका मतलब यह है कि आपका रिटर्न कैंसिल हो सकता है और रिफंड में देरी या फिर पेनल्टी भी लग सकती है.
ITR फाइल करने का आसान तरीका – स्टेप बाय स्टेप गाइड
अगर आप अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं, तो घबराएं नहीं. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल कर सकते हैं:
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
सबसे पहले https://www.incometax.gov.in पर जाएं और अपने यूजर ID और पासवर्ड से लॉग इन करें.
सही ITR फॉर्म चुनें
अपनी इनकम और प्रोफेशन के हिसाब से सही ITR फॉर्म का चुनाव करें. जैसे–
- ITR-1/2: सैलरीड क्लास
- ITR-3/4: बिज़नेस या फ्रीलांसर्स
- ITR-5/6/7: कंपनियां और संस्थाएं
- Form 26AS और AIS से डेटा प्री-फिल करें
पोर्टल में दिए गए Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) से अपनी इनकम और टैक्स की डिटेल्स प्री-फिल कर लें.
इनकम डिटेल्स चेक करें और टैक्स कैलकुलेट करें
हर इनकम डिटेल को ध्यान से क्रॉस-चेक करें और सही टैक्स कैलकुलेट करें. गलती से बचने के लिए अंतिम बार डबल चेक करें.
रिटर्न सबमिट करें और 30 दिन के अंदर वेरिफाई करें
फाइनल रिटर्न सबमिट करने के बाद उसे 30 दिन के अंदर वेरिफाई जरूर करें. बिना वेरिफिकेशन रिटर्न इनवैलिड हो सकता है.
अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो किसी भरोसेमंद CA या टैक्स एडवाइजर से संपर्क करें. पोर्टल पर लॉगिन करें, सही फॉर्म चुनें, Form 26AS और AIS से डाटा प्री‑फिल करें, इनकम और पेमेंट्स की डिटेल्स मिलाएं, रिटर्न जमा करें और तुरंत वेरिफाई करें. इससे जुर्माना और रिफंड की देरी से बचा जा सकेगा.
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