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UPI पेमेंट के लिए दुकानदार ऐंठ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज, तो 2 मिनट में ऐसे सिखाएं सबक !

देशभर में यूपीआई पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ा है. मौजूदा वक्त में सब्जी के ठेले से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक में UPI से पेमेंट करना आम हो चुका है. ऐसे में अगर कोई दुकानदार आपसे यूपीआई पेमेंट लेने से मना करता है या एक्स्ट्रा चार्ज की मांग करता हो, तो तुरंत इसकी शिकायत करें. जानिए शिकायत का तरीका.

UPI पेमेंट के लिए दुकानदार ऐंठ रहा है एक्स्ट्रा चार्ज,  तो 2 मिनट में ऐसे सिखाएं सबक !
दुकानदारों द्वारा UPI पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना गैरकानूनी! जानें अपने अधिकार और शिकायत दर्ज कराने के आसान तरीके
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UPI Extra Charge Rules 2026: देश भर में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट पूरी तरह से फ्री है. दरअसल, 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले इस नियम के मुताबिक 2,000 से ज्यादा के बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया गया है.

हालांकि, यह शुल्क सिर्फ व्यापारियों को अपने बैंक या पेमेंट गेटवे को देना होगा. वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि मर्चेंट्स इस मर्चेंट डिस्काउंट रेट का बोझ ग्राहकों की जेब पर बिल्कुल न डालें. हालांकि, इसके बावजूद अगर कोई मर्चेंट या दुकानदार आपसे 2,000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज मांगता है, तो यह कानूनन अपराध है. दरअसल, सरकार और NPCI ने अपने दिशा-निर्देशों में  स्पष्ट कर दिया है कि ग्राहकों के लिए UPI पेमेंट्स पूरी तरह से मुफ़्त हैं. कोई भी व्यापारी ग्राहक से एक भी रुपया अतिरिक्त नहीं ऐंठ सकता. इसके बावजूद अगर कोई मर्चेंट आपसे UPI पेमेंट पर जबरन अतिरिक्त पैसे मांगता है या पेमेंट लेने से इनकार करता है, तो आप निचे दिए गए तरीकों से उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं.

 दुकानदार अगर एक्स्ट्रा चार्ज मांगे, तो तुरंत हटाएं ये 4 कदम

दुकानदार को स्पष्ट कहें कि NPCI और आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्राहक से मर्चेंट चार्ज वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित है. लिहाजा, पेमेंट ऐप के Help & Support सेक्शन में जाएं. मर्चेंट के QR कोड या ट्रांजैक्शन आईडी के साथ Merchant asking for extra charges विकल्प चुनकर शिकायत दर्ज कराएं.

NPCI पोर्टल पर दर्ज कराएं ऑनलाइन शिकायत

अगर कोई दुकानदार यूपीआई पेमेंट स्वीकार करने से मना करता है, या एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट npci.org.in पर जाएं. इसके बाद Get in Touch विकल्प के तहत UPI Complaint पर क्लिक करें. फिर Transaction श्रेणी में Person to Merchant (P2M) चुनें और मर्चेंट का नाम व विवरण दर्ज कर रिपोर्ट करें.

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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कॉल करें

यदि दुकानदार अतिरिक्त पैसे काट लेता है या बदसलूकी करता है, तो आप टोल फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके या UMANG App के जरिए मर्चेंट के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

एक नज़र में जानिए UPI एक्स्ट्रा चार्ज के नियम

मापदंडनियम और अधिकार
कंज्यूमर चार्ज100% मुफ़्त 
 MDR लागू होने की तारीख15 अक्टूबर 2026
MDR किसके लिए है?केवल व्यापारियों के लिए है.
हेल्पलाइन नंबरराष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर 1915

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