
- सरकार ने सितंबर 22 से नई जीएसटी दरें लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर असर होगा
- जीएसटी काउंसिल ने 400 से अधिक उत्पादों के टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए तीन स्लैब रखे हैं
- 40% की दर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और लग्जरी वस्तुएं जैसे तंबाकू, सिगरेट, महंगी गाड़ियां शामिल की गई हैं
सितंबर महीने की 22 तारीख का इंतजार पूरा देश कर रहा है. इस दिन जहां नवरात्रि की शुरूआत हो रही है, तो वहीं, नई जीएसटी दरें भी लागू हो रही हैं. जीएसटी कटौती का फायदा आम नागरिकों को मिले, इसके लिए सरकार ने तेल, शैंपू, साबुन जैसे रोजमर्रा की चीजों से लेकर दवा बेचने वाले दुकानदारों से कहा है कि नए रेट्स की लिस्ट दुकान से बाहर लगाएं, जिससे आम नागरिकों का हर कंफ्यूजन दूर हो. 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट्स में बदलाव किया गया. अब 5%, 18% और 40% के तीन स्लैब ही जीएसटी में होंगे.
22 सितंबर से जहां कई चीजों की कीमतें कम हो रही हैं, वहीं, कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं, जो महंगे होने जा रहे हैं. सरकार ने कई प्रोडक्ट्स जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, लग्जरी हैं, को 40% स्लैब में डाल दिया है, जिसमें चीनी युक्त जूस, सिगरेट, तंबाकू, लग्जरी मोटरसाइकिल और कार शामिल हैं.
22 सितंबर से क्या होगा महंगा?
ये चीजें हो रहीं महंगी |
सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी |
गैर-अल्कोहलिक पेय,कार्बोनेटेड फल पेय |
कैफीनयुक्त पेय |
पौधों पर आधारित दूध पेय |
कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष |
सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट |
तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए सांस लेने वाले) |
कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन |
लिग्नाइट |
मेन्थॉल डेरिवेटिव्स |
मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर) |
SUV और लक्जरी कारें |
रिवॉल्वर और पिस्तौल |
निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर |
यॉट |
पीएम ने किया देश को संबोधित
बता दें पीएम मोदी ने देश को संबोधित कर जीएसटी 2.0 से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी. पीएम मोदी ने बताया कि हर वर्ग (गरीब, किसान, मध्यमवर्गीय लोग, दुकानदार, न्यू मिडिल क्लास, उद्यमी, युवा, महिलाएं, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी) को इससे फायदा होने जा रहा है.
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