Motor Insurance : थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर अगले महीने से देना पड़ सकता है ज्यादा प्रीमियम

Motor Insurance : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम ( third-party motor insurance premium) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है.

Motor Insurance : थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर अगले महीने से देना पड़ सकता है ज्यादा प्रीमियम

संशोधित टीपी बीमा प्रीमियम एक अप्रैल से लागू हो सकता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अगले वित्त वर्ष से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम ( third-party motor insurance premium) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है. जसके बाद ऐसे में एक अप्रैल से कार और दोपहिया वाहनों की बीमा लागत में बढ़ोतरी का अनुमान है. प्रस्तावित संशोधित दरों के अनुसार 1,000 घन क्षमता (सीसी) वाली निजी कारों पर 2019-20 में 2,072 रुपये की तुलना में 2,094 रुपये की दर लागू होंगी. इसी तरह 1,000 सीसी से 1,500 सीसी वाली निजी कारों पर 3,221 रुपये की तुलना में 3,416 रुपये की दर होंगी, जबकि 1,500 सीसी से ऊपर की कार के मालिकों को 7,890 रुपये की जगह 7,897 रुपये का प्रीमियम देना होगा.

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दोपहिया वाहनों (Two- Wheeler) के मामले में 150 सीसी से 350 सीसी तक के वाहनों के लिए 1,366 रुपये बतौर प्रीमियम देना होना, जबकि 350 सीसी से अधिक के वाहनों के लिए प्रीमियम 2,804 रुपये होगा.

कोविड-19 महामारी के कारण दो साल की मोहलत के बाद संशोधित टीपी बीमा प्रीमियम एक अप्रैल से लागू होगा.

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