नौकरी करने वाले जब शादी करते हैं तो उनका मैरिटल स्टेटस बदल जाता है. आपको अपने ऑफिस में मैरिटल स्टेटस अपडेट करना होता है. लेकिन आपको नहीं पता होगा की शादी करने के बाद EPFO के नियम के मुताबिक PF अकाउंट में नामिनेशन का नियम भी बदल जाता है. EPFO ने अपने नियम में बताया है कि शादी से पहले किया गया PF अकाउंट में नॉमिनेशन अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा. यानी पहले जो नॉमिनी का नाम भरा है वह मान्य नहीं होगा.
EPFO सदस्य को शादी के बाद नया नॉमिनेशन भरना जरूरी होगा. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भविष्य में PF, Pension और Insurance का पैसा परिवार वालों को क्लेम करने में परेशानी हो सकती है.
नोमिनेशन के लिए क्या है EPFO का नियम
EPFO स्कीम 2026 के मुताबिक, पैरा 44 में शामिल किया गए नियम के अनुसार, शादी करने के बाद पहले किया गया नॉमिनेशन कानूनी रूप से मान्य नहीं रहेगा. अगर किसी एम्प्लॉय की शादी हुई है और उसने नया नॉमिनेशन नहीं अपडेट किया है तो पहले जिस व्यक्ति का नाम दिया गया था, उसे PF का पैसा सीधे तौर परन नहीं मिलेगा. यह नियम केवल शादी होने पर लागू होता है. जबकि नौकरी बदलने या नया UAN बनने से नॉमिनेशन खुद नहीं बदलता है.
EPFO में पति या पत्नी का नाम हो यह जरूरी नहीं
नए नॉमिनेशन में आपको केवल पत्नी या पति का नाम देना है यह जरूरी नहीं है. आप परिवार के किसी भी सदस्य का नाम दे सकते हैं जो पात्र हो. आप चाहे तो एक से ज्यादा नाम भी नॉमिनेशन में जोड़ सकते हैं. आप फिक्स कर सकते हैं किसे कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाए.
आपको बता दें नॉमिनेशन केवल PF अकाउंट के लिए नहीं होता बल्कि यह EDLI के मिलने वाले फायदे जिसमें 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है. वह पैसा नॉमिनी को दिया जाता है. अगर नॉमिनी अपडेट नहीं हुआ तो इसे क्लेम करने मुश्किल हो सकता है.
ऑनलाइन अपडेट करें नॉमिनी
EPFO की वेबसाइट पर आप अपने खाते में नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं. आप UAN से पोर्टल में Login कर मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन का विकल्प चुने और नॉमिनी की जानकारी, रिलेशन, हिस्सेदारी सभी भर कर आधार से जुड़े मोबाइल नंपर पर OTP से वेरिफाइड करे. इसमें एम्पलॉयर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है.
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