अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund - PF) के बारे में भी जरूर जानते होंगे. जिसके लिए हर महीने आपकी सैलरी से पैसा कटता है. ऐसे समझ लीजिए कि प्रॉविडेंट फंड या कर्मचारी भविष्य निधि किसी भी ऑर्गनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों (Employees) के लिए बचत करने का एक शानदार तरीका है. इस तरह से वो अपने रिटायरमेंट तक अच्छी खासी पूंजी जमा कर लेते हैं, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.
कर्मचारियों के लिए EPFO स्कीम
इस स्कीम के तहत कंपनी एम्प्लॉई यानी कर्मचारी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% काटती है और कंपनी भी इसमें इतना ही कंट्रीब्यूट करती है. कंपनी के योगदान में से 8.33% एम्प्लॉई की पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि 3.67% एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) में जाता है. इस जमा राशि पर सालाना ब्याज भी मिलता है. रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई अपने PF फंड को एकमुश्त (lump sum) निकाल सकते हैं. आपको बता दें कि कई परिस्थितियों में आप अपना PF फंड तय समय से पहले भी निकाल सकते हैं. आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे.
इन वजहों के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा
किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, घर में हो रही शादी के लिए, एजुकेशन या नया घर खरीदने रहे हैं तो इन सब वजहों के लिए आप PF का पैसा मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं. EPF के पैसे को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं- ऑनलाइन और ऑफलाइन.
ऑनलाइन तरीका
ऑनलाइन तरीके से EPF का पैसे निकालने के लिए नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करें.
- सबसे पहले EPFO के पोर्टल पर जाकर अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
- अब ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं वहां 'क्लेम' सेक्शन को सेलेक्ट करें.
- इसके बाद अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और फिर 'Proceed for online claim' पर क्लिक करें.
- अब PF एडवांस फॉर्म 19 सेलेक्ट करें.
- फॉर्म में पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना है, जैसी जरूरी डिटेल भरें
- अपने बैंक अकाउंट की चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें.
- आखिर में अपना कंसेंट दें और इसे आधार से वेरीफाई करें.
क्लेम की गई रकम आपको कब मिलेगी ये जानने के लिए आप इसका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए आपको UAN पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद ‘Online Services'टैब पर जाकर ‘Track Claim Status' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. अपना रेफरेंस नंबर एंटर करने के बाद आप क्लेम की गई रकम का स्टेटस चेक कर पाएंगे.
PF का पैसा निकालने के लिए ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आप अपने PF का पैसा निकालने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना है, तो जरूरी है कि आपका आधार और बैंक अकाउंट डिटेल UAN पोर्टल पर अपडेटेड हो. ये सभी डिटेल अपडेटेड हैं तो आप सीधे EPFO ऑफिस जाकर फॉर्म भरकर जमा करने के बाद PF का पैसा निकाल सकते हैं. मान लीजिए कि UAN पोर्टल पर आपके आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट नहीं है, तो ऐसे में आप जिस कंपनी में काम करते हैं, वहां से वेरीफाई करा कर फॉर्म को EPFO ऑफिस जाकर जमा कर सकते हैं.
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