दिल्ली-एनसीआर के लोगों को दिवाली के त्योहार से पहले बड़ा तोहफा मिला है. पिछले कई सालों से पटाखे फोड़ने को लेकर मायूस लोगों के चेहरों पर अब खुशी नजर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त नियमों का पालन करने के लिए कहा है और कुछ निर्देश भी जारी किए हैं. दिवाली पर ग्रीन क्रैकर जलाने के लिए टाइमिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, अगर इस टाइम के अलावा आपने पटाखे फोड़े तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं.
पटाखे फोड़ने का समय
सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन ग्रीन पटाखों की सेल पर पाबंदी लगाई गई है.
सख्ती से नियमों का पालन करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी कर कहा गया है कि पटाखों को लेकर बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. इसके लिए औचक निरीक्षण की भी बात कही गई है, इसके अलावा जो लोग दिल्ली-एनसीआर के बाहर से पटाखे खरीदकर लाएंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी. जो दुकानदार ग्रीन पटाखों के अलावा बाकी पटाखे बेचते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात कही गई है.
चार दिन के लिए मिली छूट
केंद्र और दिल्ली सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को कुछ हद तक छूट दी है और इसे लेकर कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को दिवाली के दौरान प्रदूषण स्तर की निगरानी करने और इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी उपाय के तौर पर 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है.
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