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Lok Adalat: 14 मार्च को नहीं, दिल्ली में इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, तारीख में हुआ बदलाव, जान लें नई डेट

Lok Adalat Delhi Date: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख में बदलाव दिया है. अब प्राधिकरण ने इसकी नई तारीख का भी ऐलान कर दिया है.

Lok Adalat: 14 मार्च को नहीं, दिल्ली में इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, तारीख में हुआ बदलाव, जान लें नई डेट
कब लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत?
File Photo

National Lok Adalat Date: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) की तारीख में बदलाव दिया है. अब प्राधिकरण ने इसकी नई तारीख का भी ऐलान कर दिया है. बता दें, कि इस दिन लोगों को लंबे समय से पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालानों को निपटाने का एक अच्छा मौका मिलेगा. इस विशेष अदालत में छोटे ट्रैफिक मामलों को जल्दी और आसान तरीके से सुलझाया जाएगा. आइए जानते हैं दिल्ली में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की नई तारीख क्या है...

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14 मार्च नहीं इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के अनुसार 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 मार्च 2026, दिन रविवार को लगेगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि लोक अदालतें, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और राज्य की लीगल सर्विस अथॉरिटीज के तहत आयोजित की जाती हैं. इन अदालतों का मुख्य उद्देश्य छोटे विवादों और मामलों का आपसी सहमति से सुलझाना होता है. 

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लोक अदालत में किन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत?

  • हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना
  • ट्रैफिक सिग्नल जंप करना
  • गलत तरीके से जारी चालान
  • ओवरस्पीडिंग
  • वैध PUC न होना
  • गलत पार्किंग
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस/फिटनेस सर्टिफिकेट का अभाव
  • गलत लेन में वाहन चलाना
  • ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
  • नंबर प्लेट न होना या गलत होना

इन ट्रैफिक चालानों पर नहीं मिलती राहत?

  • हिट-एंड-रन
  • लापरवाही से मौत
  • नाबालिग द्वारा ड्राइविंग
  • अवैध रेसिंग/स्पीड ट्रायल
  • अपराध में इस्तेमाल वाहन
  • पहले से अदालत में लंबित मामले

लोक अदालत के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

लोक अदालत के लिए वाहन मालिकों को पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं

  1. सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर मौजूद 'लोक अदालत रजिस्ट्रेशन' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.
  3. अब वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स समेत अन्य जरूरी जानकारी भरें.
  4. सभी जानकारी ध्यान से चेक कर लें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें. 
  5. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मिलने वाली कन्फर्मेशन स्लिप/टोकन को डाउनलोड या सेव कर लें.

लोक अदालत में कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी?

22 मार्च को लोक अदालत के दिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें अपने निर्धारित कोर्ट परिसर में जाना होगा. वहां उन्हें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, PUC सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे.

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