पीएफ से निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये, इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत के लिए नई सुविधा

PF News : का यह नियम 1 जून से प्रभावी हो गया है. यह कोरोना वायरस समेत सभी तरह की बीमारियों के लिए उपलब्ध होगा. ईपीएफओ पहले भी अपने खाताधारकों को इलाज के लिए रकम मुहैया कराता था, लेकिन पहले यह इलाज पर खर्च हुए बिल के बाद ही मिल पाता था.

पीएफ से निकाल सकते हैं 1 लाख रुपये, इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत के लिए नई सुविधा

EPFO ने PF के 6 करोड़ खाताधारकों को दी नई सुविधा

नई दिल्ली:

कोरोना काल में कब किसे इमरजेंसी में बड़ी रकम की जरूरत पड़ जाए, कह नहीं सकते. इन्हीं जरूरतों का ख्याल करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6 करोड़ के करीब पीएफ खाताधारकों (PF Subscribers) को नई सुविधा दी है. इसके तहत मेडिकल इमरजेंसी हो तो आपात जरूरत के तहत घंटे भर में ही एक लाख रुपये आप आपने खाते से निकाल सकते हैं. तुरंत ही अस्पताल में भर्ती होने पर मेडिकल एडवांस (PF medical advance) के तौर पर यह रकम दी जाएगी. इस अग्रिम धनराशि के लिए अंशधारकों को कोई ब्याज नहीं देना होगा.

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ईपीएफओ का यह नियम 1 जून से प्रभावी हो गया है. यह कोरोना वायरस समेत सभी तरह की बीमारियों के लिए उपलब्ध होगा. ईपीएफओ पहले भी अपने खाताधारकों को इलाज के लिए रकम मुहैया कराता था, लेकिन पहले यह इलाज पर खर्च हुए बिल और तमाम कागजी दस्तावेजों को जमा करने और लंबी भागदौड़ के बाद ही मिल पाता था. लेकिन अब चिकित्सा खर्च के किसी बिल या दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. आप सीधे आवेदन कर अपने खाते में यह रकम पा सकते हैं.

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गौरतलब है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने भविष्य निधि खाताधारकों के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत की है. सरकार ने ईपीएफओ के तहत जीवन बीमा की राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है. इसके लिए पीएफ खाताधारकों पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं डाला जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने सभी अंशधारकों से UAN को आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है. इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है.

अगर पीएफ अंशधारक समयसीमा के भीतर यूएएन को आधार से नहीं जुड़वाते हैं तो उन्हें कई सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है. सरकार ने नए श्रम कानून सुधारों के तहत पीएफ अंशदान के नियमों में भी बदलाव किया है. इसके तहत टेक होम सैलरी घट जाएगी, लेकिन पीएफ में आपकी बचत बढ़ जाएगी. नए श्रम सुधारों के तहत सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया है.

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