क्या आप EPFO के सदस्य हैं और हाल ही में आपकी शादी हुई है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकती है. अक्सर लोग शादी के बाद अपने EPF खाते की नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करना भूल जाते हैं, जिससे भविष्य में परेशानी झेलनी पड़ हो सकती है.
शादी के बाद अपने जीवनसाथी या परिवार के अन्य सदस्यों का नाम EPF खाते में नॉमिनी के तौर पर जोड़ना जरूरी होता है. अगर कोई सदस्य ऐसा नहीं करता और भविष्य में किसी अनहोनी की स्थिति बन जाती है, तो EPF की रकम निकालने में परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
EPFO की नई EPF Scheme 2026 के अनुसार, शादी के बाद पहले किया गया नॉमिनेशन अमान्य माना जाएगा. ऐसे में सदस्य को नया नॉमिनेशन दाखिल करना होगा. अगर आप शादी के बाद अपने जीवनसाथी या परिवार के सदस्य का नाम नॉमिनी के रूप में अपडेट नहीं करते हैं, तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. यहां जानते हैं EPFO के नए नियम क्या कहते हैं और नॉमिनी अपडेट न करने पर क्या असर पड़ सकता है?
शादी के बाद तुरंत अपडेट करनें पार्टनर का नाम
अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो तुरंत EPF खाते में अपने पार्टनर या परिवार के अन्य सदस्य का नाम एड कर दें. 29 जून 2026 को अधिसूचित (Notified) हुई नई 'ईपीएफ स्कीम 2026' (EPF Scheme 2026) के तहत अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो शादी होने के बाद पहले किया गया नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा है. ऐसे में आपका पैसा अटक सकता है. इसलिए शादी के तुरंत बाद EPFO मेंबर को नया नॉमिनेशन करना होगा.

क्या सिर्फ पार्टनर का नाम एड करना ही है जरूरी?
EPFO के इस अपडेट के बाद लोगों के मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या सिर्फ EPF खाते में पार्टनर का नाम को ही नॉमिनी बनाना जरूरी है? तो आपको बता दें कि इस नए नियम के मुताबिक, ऐसा बिल्कुल अनिवार्य नहीं है कि आप नॉमिनी का नाम एड करते समय अपनी पत्नी या पति को ही 100% शेयर दें या सिर्फ उन्हें ही नॉमिनी बनाएं. आप नॉमिनी का नाम अपडेट करते समय अपने परिवार के किसी भी अन्य मेंबर को भी नॉमिनी बना सकते हैं. लेकिन आपको ये शादी के बाद अपडेट करना ही होगा.
परिवार का ही हिस्सा होना चाहिए नया नॉमिनी
ध्यान रखें कि शादी के बाद नया नॉमिनी जब आप अपडेट करते हैं, तो यह आपके परिवार का ही हिस्सा होना चाहिए. EPF स्कीम 2026 में 'परिवार' की परिभाषा 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)' से ली गई है. अगर कोई शादी-शुदा मेंबर शादी के बाद परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाता है, तो कानूनन उस नॉमिनेशन को भी पैराग्राफ 44(3) के तहत अमान्य घोषित कर कर देगा.
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