India | Edited by: समरजीत सिंह |गुरुवार मार्च 14, 2024 01:22 PM IST केंद्र ने कहा है कि ऐसे अश्लील कंटेंट को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया है.