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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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Income Tax Deadline: 15 मार्च से पहले जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना भरना होगा जुर्माना
- Thursday March 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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निर्मला सीतारमण के 'दैवीय आपदा' वाले बयान पर CPI का हमला- खुद बर्बाद करके भगवान को....
- Friday August 28, 2020
- Reported by: भाषा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने GST राजस्व की कमी के मामले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार उद्योगपतियों से मिलीभगत, नाकाम नीतियों और कठोर रवैए से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके 'भगवान को कोस रही है.'
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COVID "दैवीय आपदा", अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकती है मंदी : निर्मला सीतारमण
- Thursday August 27, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, सुनील प्रभु, Edited by: पवन पांडे
वहीं, केंद्र सरकार ने कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा कि अगर कर संग्रह में कमी होती है तो उसकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र के साथ-साथ भाजपा-जद (यू) शासित बिहार की राय है कि राज्यों को कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिये बाजार से कर्ज लेना चाहिए.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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तेलुगू सुपरस्टार Mahesh Babu ने नहीं भरा लाखों का टैक्स तो लिया गया ये एक्शन
- Friday December 28, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के बैंक खातों को सेवा कर के बकाये की वसूली के लिए कुर्क कर दिया है. विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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पिछली तारीख से टैक्स लगाना पड़ेगा महंगा : वित्त मंत्री अरुण जेटली
- Saturday April 18, 2015
जेटली ने कहा, इस मामले में भारत का साल 2011 का अनुभव काफी खराब रहा है और यदि भविष्य की कोई सरकार इस तरह का जोखिम उठाती है, तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
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वैध टैक्स बकाये की वसूली जरूर की जानी चाहिए : वित्त मंत्री अरुण जेटली
- Sunday December 21, 2014
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राजस्व विभाग को उचित कर की वसूली अवश्य करनी चाहिए, लेकिन अनुचित तरीके से लगाए गए टैक्स पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल बदनामी होती है।
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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Income Tax Deadline: 15 मार्च से पहले जमा करा दें एडवांस टैक्स, वरना भरना होगा जुर्माना
- Thursday March 13, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
Advance Tax Payment: अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है और आपने अब तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो 15 मार्च से पहले इसे भर लें. क्योंकि अगर आपने 31 मार्च तक भी 90% टैक्स नहीं चुकाया, तो आपको अप्रैल से ITR फाइल करने तक हर महीने 1% ब्याज चुकाना होगा.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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IT विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी है राहत, इनकम टैक्स से जुड़े काम अटके हैं तो जान लें क्या हैं नई डेडलाइन्स
- Thursday May 20, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
टैक्सपेयर्स के पास 2019-20 वित्त वर्ष के लिए अपना देरी से फाइल किया जा रहा रिटर्न या फिर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए भी डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 31 मई तक इस अवधि का अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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निर्मला सीतारमण के 'दैवीय आपदा' वाले बयान पर CPI का हमला- खुद बर्बाद करके भगवान को....
- Friday August 28, 2020
- Reported by: भाषा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने GST राजस्व की कमी के मामले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार उद्योगपतियों से मिलीभगत, नाकाम नीतियों और कठोर रवैए से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके 'भगवान को कोस रही है.'
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COVID "दैवीय आपदा", अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकती है मंदी : निर्मला सीतारमण
- Thursday August 27, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, सुनील प्रभु, Edited by: पवन पांडे
वहीं, केंद्र सरकार ने कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा कि अगर कर संग्रह में कमी होती है तो उसकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र के साथ-साथ भाजपा-जद (यू) शासित बिहार की राय है कि राज्यों को कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिये बाजार से कर्ज लेना चाहिए.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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तेलुगू सुपरस्टार Mahesh Babu ने नहीं भरा लाखों का टैक्स तो लिया गया ये एक्शन
- Friday December 28, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने तेलुगू फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के बैंक खातों को सेवा कर के बकाये की वसूली के लिए कुर्क कर दिया है. विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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पिछली तारीख से टैक्स लगाना पड़ेगा महंगा : वित्त मंत्री अरुण जेटली
- Saturday April 18, 2015
जेटली ने कहा, इस मामले में भारत का साल 2011 का अनुभव काफी खराब रहा है और यदि भविष्य की कोई सरकार इस तरह का जोखिम उठाती है, तो इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
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वैध टैक्स बकाये की वसूली जरूर की जानी चाहिए : वित्त मंत्री अरुण जेटली
- Sunday December 21, 2014
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राजस्व विभाग को उचित कर की वसूली अवश्य करनी चाहिए, लेकिन अनुचित तरीके से लगाए गए टैक्स पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे केवल बदनामी होती है।
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