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Income Tax Return Itr Filing

'Income Tax Return Itr Filing' - 80 News Result(s)
  • PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए  1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

  • ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

  • Income Tax फाइल करते समय सही फॉर्म चुनना जरूरी, जानें आपके लिए कौन सा ITR Form रहेगा बेस्ट

    Income Tax फाइल करते समय सही फॉर्म चुनना जरूरी, जानें आपके लिए कौन सा ITR Form रहेगा बेस्ट

    ITR Filing 2024: अगर आपको पटा नहीं है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी जानकारी पा  सकते हैं या किसी  टैक्स एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं.

  • ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए  Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.

  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

  • ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

  • अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...

  • ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

  • ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    Income tax Return Filing : बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म भरे गये जबकि एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था.

  • आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    यह अलग बात है कि हर आयकर दाता को और जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी अपना आईटीआर भरना चाहिए. कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर हाल में समय पर ही आईटीआर फाइल कर दें. फिर भी अगर अंतिम तारीख निकल जाए तो क्या करें. आज इस लेख पर इसी बात पर चर्चा करते हैं.

  • आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

    आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

    लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.

  • वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

    वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

    वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके थे. यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है.

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'Income Tax Return Itr Filing' - 80 News Result(s)
  • PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar link न होने पर आप नहीं कर पाएंगे ITR फाइल, देना पड़ सकता है 6000 रुपये तक का जुर्माना

    PAN-Aadhaar Link Penalty: अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई 2024 से, आधार को पैन से जोड़ने के लिए  1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

  • ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    ITR फाइल की डेडलाइन करीब, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना

    Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

  • Income Tax फाइल करते समय सही फॉर्म चुनना जरूरी, जानें आपके लिए कौन सा ITR Form रहेगा बेस्ट

    Income Tax फाइल करते समय सही फॉर्म चुनना जरूरी, जानें आपके लिए कौन सा ITR Form रहेगा बेस्ट

    ITR Filing 2024: अगर आपको पटा नहीं है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए सही है, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी जानकारी पा  सकते हैं या किसी  टैक्स एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं.

  • ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    ITR Filing 2024: न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कैसे करें? जानें ये आसान तरीका

    Income Tax Rules: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लायबलिटी की तुलना जरूर कर लें. टैक्स लायबलिटी कैलकुलेशन के लिए  Income Tax Calculator लिंक पर क्लिक करें.

  • New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    New Rules 2024: 1 जुलाई से देश भर में हुए ये बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या होगा असर

    Rules changing from 1st July 2024: आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है.

  • Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    Income Tax Tips: ITR फ़ाइल करने से पहले जानें - Tax Exemption, डिडक्शन और टैक्स रिबेट में क्या है अंतर

    वित्तवर्ष 2023-24 (FY2023-24), यानी आकलन वर्ष 2024-25 (AY2024-25) के लिए इन्कम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) या ITR फ़ाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है...

  • ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम

    Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.

  • अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    अगर नहीं बनती टैक्स देनदारी, तो ITR फ़ाइल करना ज़रूरी है क्या...?

    ITR फ़ाइल करना हर उस शख्स के लिए अनिवार्य होता है, जिसने एक वित्तवर्ष के दौरान बेसिक करमुक्त आय की सीमा से अधिक धन कमाया है, या कमाई भले ही करमुक्त आय की सीमा से कम रही हो, लेकिन कुछ खास लेनदेन किए हों...

  • ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    ITR के फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध, चार दिन में 23,000 रिटर्न दाखिल

    सीबीडीटी ने कहा, ‘‘आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. इसके साथ ही सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं.

  • ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    ITR Filing: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल: सीबीडीटी

    Income tax Return Filing : बयान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 31 दिसंबर तक के दौरान कुल 1.60 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और अन्य फॉर्म भरे गये जबकि एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.43 करोड़ था.

  • आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    आयकर विभाग की एडवाइजरी, ITR-TDS में गलती पाए जाने पर टैक्सपेयर्स से मांगा गया जवाब

    Income Tax Return Filing Last Date: आयकर विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने या आईटीआर में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है.

  • आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    आखिरी मौका, Belated ITR दाखिल करना भूल गए हैं तो तुरंत कर लें ये काम, वरना लगेगा भारी जुर्माना

    Last day for Filing Income Tax Returns for FY 2022-23 : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) के बाद जुर्माने के साथ दाखिल किए जाने वाले आईटीआर को बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं.

  • बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    बीत गई आईटीआर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख, अब क्या करें जानें यहां

    यह अलग बात है कि हर आयकर दाता को और जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी अपना आईटीआर भरना चाहिए. कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर हाल में समय पर ही आईटीआर फाइल कर दें. फिर भी अगर अंतिम तारीख निकल जाए तो क्या करें. आज इस लेख पर इसी बात पर चर्चा करते हैं.

  • आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

    आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें

    लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.

  • वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

    वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल

    वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रविवार शाम तक छह करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जा चुके थे. यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है.

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