How To File Itr
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है आज, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
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ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.
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How to Save Income Tax: इनकम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 tips
- Thursday August 15, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इनकम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...
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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
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Tax Refund : अगर अब तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड तो बिना देर किए ऐसे चेक करें स्टेटस
- Wednesday November 24, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Refund : अगर आपको ITR रिफंड नहीं मिल सका है तो बिना देर किए अपना स्टेटस चेक कीजिए. उससे पहले जानिए वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका रिफंड अटक सकता है.
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अभी तक Aadhaar से नहीं लिंक किया PAN, तो इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर फटाफट हो जाएगा काम
- Monday November 1, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
PAN Linking with Aadhaar : महज़ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना पैन और आधार कार्ड इनकम टैक्स के नए ई पोर्टल के जरिए लिंक कर सकते हैं. लिंक करने की ये सेवा इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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नए ITR e-फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट कर लें अपनी इनकम टैक्स प्रोफाइल, ये है आसान तरीका
- Friday June 11, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आईटीआर की ई-फाइलिंग साइट पर आपको कई सुविधाएं मिली हुई हैं. आप कई सारी डिटेल्स खुद अपडेट कर सकेंगे, जिससे डेटा को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं आईटीआर की प्री-फाइलिंग में भी आसानी हो जाएगी. आप अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सर्टिफिकेट्स, PAN, TAN, ERI जैसी कई जानकारियों अपडेट कर सकते हैं.
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अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बस एक दिन का समय बचा है, ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो एक बार इसके फायदे जरूर पढ़ लें.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन बातों का रखें खयाल
- Monday December 28, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
खुद से आप ई-फाइलिंग के जरिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने फॉर्म में कुछ गलतियां न करें या फिर आपका फॉर्म अमान्य न घोषित हो जाए.
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मोटा लेन-देन करके नहीं भरा है ITR तो हो जाइए सावधान! इनकम टैक्स विभाग का ये है प्लान
- Monday July 20, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कैसे फाइल करें - स्टेप बाई स्टेप गाइड
- Monday August 26, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
इनकम टैक्स रिटर्न, यानी आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने, यानी फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं. वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अंतिम दिनों में जल्दबाज़ी में रिटर्न फाइल करते समय हो सकने वाली गड़बड़ियों और गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका है, ई-फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना, सो आइए, जानते हैं ई-फाइलिंग का तरीका.
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एडवांस टैक्स की डेडलाइन मिस हो गई? 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वरना देना होगा इतना ज्यादा ब्याज
- Thursday March 20, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
अगर आप 15 मार्च, 2025 की डेडलाइन के बाद एडवांस टैक्स भरते हैं, तो सेक्शन 234C के तहत आपको ब्याज का भुगतान करना होगा. दरअसल डेडलाइन खत्म होने के बाद एडवांस टैक्स का भुगतान करने पर सेक्शन 234C के तहत डिफर्ड टैक्स अमाउंट (Deferred Tax Amount) पर हर महीने 1% ब्याजा चुकाना पड़ता है.
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ITR फ़ाइल करने की आखिरी तारीख है आज, अगर चूके तो भरना पड़ सकता है 5,000 रुपये तक का जुर्माना
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: अगर आप आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको एक और मौका देता है.आप साल के अंत तक, यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
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ITR Filing 2024: घर बैठे आईटीआर फाइल कैसे करें? जानें आसान तरीका, मिनटों में हो जाएगा आपका काम
- Wednesday July 31, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Income Tax Filing 2024: ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16, TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए.
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How to Save Income Tax: इनकम टैक्स बचाने के लिए टॉप 10 tips
- Thursday August 15, 2024
- Written by: विवेक रस्तोगी
FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इनकम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इनकम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इनकम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...
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ITR Filing Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज आखिरी मौका, अब तक कुल 5.36 करोड़ रिटर्न फाइल
- Friday December 31, 2021
- Reported by: भाषा, Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR Filing Last Date : अगर आप 31 दिसंबर, 2021 की समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. कोरोनावायरस के चलते ITR दाखिल करने की समय सीमा दो बार बढ़ चुकी है. पहले 31 जुलाई से इसे 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर कर दिया गया.
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Tax Refund : अगर अब तक नहीं मिला इनकम टैक्स रिफंड तो बिना देर किए ऐसे चेक करें स्टेटस
- Wednesday November 24, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Refund : अगर आपको ITR रिफंड नहीं मिल सका है तो बिना देर किए अपना स्टेटस चेक कीजिए. उससे पहले जानिए वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपका रिफंड अटक सकता है.
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अभी तक Aadhaar से नहीं लिंक किया PAN, तो इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर फटाफट हो जाएगा काम
- Monday November 1, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
PAN Linking with Aadhaar : महज़ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपना पैन और आधार कार्ड इनकम टैक्स के नए ई पोर्टल के जरिए लिंक कर सकते हैं. लिंक करने की ये सेवा इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है.
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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नए ITR e-फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट कर लें अपनी इनकम टैक्स प्रोफाइल, ये है आसान तरीका
- Friday June 11, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आईटीआर की ई-फाइलिंग साइट पर आपको कई सुविधाएं मिली हुई हैं. आप कई सारी डिटेल्स खुद अपडेट कर सकेंगे, जिससे डेटा को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं आईटीआर की प्री-फाइलिंग में भी आसानी हो जाएगी. आप अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सर्टिफिकेट्स, PAN, TAN, ERI जैसी कई जानकारियों अपडेट कर सकते हैं.
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अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बस एक दिन का समय बचा है, ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो एक बार इसके फायदे जरूर पढ़ लें.
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अब भी नहीं भरा ITR तो देना होगा इतना जुर्माना, मिनटों में खुद ऐसे फाइल करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
ITR फाइल करने के लिए आपके पास आज और कल का दिन है, ऐसे में अगर आपने वक्त रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. ऐसे में आपके पास मिनटों में आईटीआर फाइल करने का विकल्प है, तो जानिए कैसे खुद ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं आईटीआर.
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ITR भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इन बातों का रखें खयाल
- Monday December 28, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
खुद से आप ई-फाइलिंग के जरिए अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने फॉर्म में कुछ गलतियां न करें या फिर आपका फॉर्म अमान्य न घोषित हो जाए.
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मोटा लेन-देन करके नहीं भरा है ITR तो हो जाइए सावधान! इनकम टैक्स विभाग का ये है प्लान
- Monday July 20, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है.
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सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई, अब यह होगी आखिरी तारीख
- Tuesday July 23, 2019
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वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब करदाता 31 अगस्त 2019 तक अपने रिटर्न फाइल कर सकेंगे. पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. 1 महीने का समय मिल जाने से लोगों को अपना आईटीआर भरने में एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. यह फैसला केंद्र सरकार और सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा लिया गया है.
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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) कैसे फाइल करें - स्टेप बाई स्टेप गाइड
- Monday August 26, 2019
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इनकम टैक्स रिटर्न, यानी आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने, यानी फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं. वित्तवर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अंतिम दिनों में जल्दबाज़ी में रिटर्न फाइल करते समय हो सकने वाली गड़बड़ियों और गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका है, ई-फाइलिंग, यानी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करना, सो आइए, जानते हैं ई-फाइलिंग का तरीका.
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