Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |बुधवार मई 19, 2021 06:50 AM IST राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर मंगलवार को यह आदेश जारी किया है. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे. इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा.