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बीएफआई में घमासान: हाईकोर्ट ने लगाई एजीएम पर रोक, लेकिन पीछे नहीं हटे प्रमोद कुमार, राज्य इकाइयों की बैठक का ऐलान

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बुधवार को होने वाली एजीएम पर रोक लगा दी है.

बीएफआई में घमासान: हाईकोर्ट ने लगाई एजीएम पर रोक, लेकिन पीछे नहीं हटे प्रमोद कुमार, राज्य इकाइयों की बैठक का ऐलान
बीएफआई में घमासान: हाईकोर्ट ने लगाई एजीएम पर रोक

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निलंबित महासचिव प्रमोद कुमार को निर्देश दिया कि वे बुधवार को होने वाली 'स्पेशल जनरल मीटिंग' को 13 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक रोक दें. यह आदेश फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है. हालांकि, प्रमोद कुमार ने कहा कि भले ही अजय सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को एजेंडे से हटा दिया गया है, लेकिन राज्य इकाइयों की बैठक बुधवार को होगी.

अजय सिंह ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें 8 अक्टूबर के उस नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और इसके लिए एक 'स्पेशल जनरल मीटिंग' बुलाने का प्रस्ताव था. यह आदेश 'वर्ल्ड बॉक्सिंग' (इस खेल की वैश्विक नियामक संस्था) के 23 अक्टूबर के एक ईमेल के बाद आया है. इस ईमेल में जोर दिया गया था कि किसी भी राष्ट्रीय फेडरेशन की जनरल मीटिंग, BFI के लागू संविधान के अनुसार ही बुलाई और आयोजित की जानी चाहिए.

जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने अजय सिंह की याचिका पर 13 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,"इस बीच, दूसरे प्रतिवादी (प्रमोद कुमार) को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली सुनवाई की तारीख तक जनरल बॉडी मीटिंग को रोक दें."

प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक के लिए लगभग 28 राज्य इकाइयां पहले ही दिल्ली में इकट्ठा हो चुकी हैं. कुमार ने कहा,"हमने एक जवाबी अपील दायर की है." उन्होंने आगे कहा,"हमने कल के एजेंडे से अविश्वास प्रस्ताव को हटा दिया है, लेकिन हम बैठक जरूर करेंगे क्योंकि लगभग 28 राज्य इकाइयां यहां इकट्ठा हो चुकी हैं." उन्होंने कहा,"हम राज्य इकाइयों की शिकायतों और समस्याओं पर चर्चा करेंगे."

आदेश में याचिकाकर्ता के इस तर्क का भी जिक्र है कि बीएफआई का संविधान अध्यक्ष को केवल अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही हटाए जाने की अनुमति देता है. इसके लिए एक विशेष बैठक बुलानी होती है, जिसमें जनरल बॉडी के कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए.

इसमें यह तर्क भी शामिल है कि 'स्पेशल जनरल मीटिंग' केवल अध्यक्ष द्वारा, या फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी के दो-तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर ही बुलाई जा सकती है. बीएफआई संविधान की धारा 33 (ii) का हवाला देते हुए, फेडरेशन ने कहा कि अध्यक्ष अपनी मर्जी से एक विशेष आम बैठक बुला सकते हैं, या कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध पर उन्हें 30 दिनों के भीतर ऐसी बैठक बुलानी होगी.

फेडरेशन का कहना है कि मौजूदा मामले में इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई है, इसलिए निलंबित महासचिव द्वारा बुलाई गई कथित बैठक गैर-कानूनी है. बीएफआई ने धारा 26 (iii) का भी जिक्र किया, जिसके अनुसार महासचिव केवल अध्यक्ष की सलाह पर ही आम परिषद और कार्यकारी परिषद की बैठकें बुला सकते हैं.

इसके अलावा, फेडरेशन ने अध्यक्ष को प्राप्त निलंबन की शक्तियों और इससे जुड़ी प्रक्रियात्मक सुरक्षाओं का भी उल्लेख किया. धारा 30 में अध्यक्ष को कार्यकारी समिति के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए सुनवाई, लिखित कारण, पुष्टि और अपील जैसी शर्तों का पालन करना जरूरी है.

फेडरेशन ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस खेल में भारत की सफलता पर गर्व करें, बीएफआई के संविधान का पालन करें और उच्च न्यायालय के आदेशों को मानें. साथ ही, सदस्यों से कहा गया है कि वे ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहें और भारतीय बॉक्सिंग के ओलंपिक में सफलता पाने के सपने पर ध्यान केंद्रित करें. 

बीएफआई के भीतर चल रही सत्ता की लड़ाई में, सिंह और कुमार ने एक-दूसरे के खिलाफ निलंबन के आदेश जारी किए हैं. कुमार के खिलाफ अगस्त से ही वित्तीय अनियमितताओं और एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप को रद्द करने के आरोपों को लेकर जांच चल रही है. 

कुमार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उन पर वित्तीय अनियमितताओं, जांच में सहयोग न करने और अपने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप है. इसके एक दिन बाद, कुमार ने भी एक जवाबी आदेश जारी करते हुए सिंह को निलंबित कर दिया, जो अविश्वास प्रस्ताव के नतीजे आने तक लागू रहेगा.

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