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This Article is From Nov 08, 2017

दिल्‍ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्‍ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • कहा, चुनी हुई बॉडी ही कर सकती हैं संघ का प्रतिनिधित्‍व
  • चुनी हुई बॉडी नहीं होगी तो फीफा रद्द कर सकता है मान्‍यता
  • कोर्ट ने AIFFअध्‍यक्ष प्रफुल्‍ल पटेल के चुनाव को किया है खारिज
नई दिल्‍ली: अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. एआईएफएफ ने अपनी याचिका में कहा कि FIFA के नियम के मुताबिक केवल चुनी हुई बॉडी ही संघ का प्रतिनिधित्व कर सकती है. याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर चुनी हुई बॉडी नहीं होगी तो FIFA मान्यता रद्द कर सकता है. ऐसे में भारत FIFA अंडर-20 वर्ल्डकप की मेजबानी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लिए बोली 14 नवंबर को होनी है. सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के अध्यक्ष पद पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के चुनाव को खारिज कर दिया था.

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 हाईकोर्ट ने इस चुनाव को खारिज करते हुए कहा कि एआईएफएफ के नियम राष्ट्रीय खेल आचार संहिता के प्रतिकूल हैं. पूर्व नागरिक उड्डयन और भारी उद्योग मंत्री पटेल को पिछले साल दिसंबर में 4 साल के लिए चुना गया था. हाईकोर्ट ने हालांकि इस आधार पर चुनाव को खारिज किया है कि नतीजा उसके समक्ष लंबित मामले पर फैसला आने के बाद तय होगा. अदालत का 31 अक्टूबर का फैसला इसकी वेबसाइट पर सोमवार को उपलब्ध कराया गया.

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अदालत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए प्रशासक और निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है. बेंच ने यह भी कहा कि प्रशासक को 30 नवंबर 2016 को एआईएफएफ की सदस्य इकाइयों की मान्यता निरस्त करने के मसले का हल निकालते हुए चुनाव कराने होंगे. इसके अलावा मतदाता सूची एक महीने के भीतर तैयार करके संबंधित पक्षों को दो सप्ताह का समय देना होगा.
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