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कंगना रनौत पर FIR दर्ज करने की मांग, छात्राओं पर टिप्पणी को लेकर जयपुर में दी गई शिकायत

दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल छात्राओं-लड़कियों पर टिप्पणी से कंगना रनौत की मुसीबत बढ़ सकती है. जयपुर में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है.

कंगना रनौत पर FIR दर्ज करने की मांग, छात्राओं पर टिप्पणी को लेकर जयपुर में दी गई शिकायत
कंगना रनौत पर FIR दर्ज करने की मांग

हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई. जयपुर के एक थाने में शिकार देकर कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्राओं व लड़कियों पर कंगना की हालिया टिप्पणी को लेकर यह शिकायत दर्ज करवाई गई है. शिकायतकर्ता ने आवेदन में कहा कि मामले की संवेदनशीलता और देश की बेटियों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए कंगना रनौत के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए.

27-28 जुलाई के बयान का किया जिक्र

राजस्थान में सीकर के निवासी विनोद भूदोली ने जयपुर के गांधी नगर थाने में शिकायत देकर कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. विनोद ने 27-28 जुलाई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि कंगना रनौत ने आंदोलन में शामिल देश की बेटियों और छात्राओं का अपमान किया है.

छात्राओं की गरिमा और आत्मसम्मान को पहुंची ठेस

उसने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद रनौत ने महिलाओं को सार्वजनिक रूप से जेनरेशन गटर कहकर संबोधित किया, जो कि पूरी तरह से इन छात्राओं की मर्यादा को तार-तार करना और समाज में उनका चरित्र हनन करने का उद्देश्य है. शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि एक जिम्मेदारी प्रतिनिधि के बयानों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में उनके (भाजपा सांसद कंगना रनौत) द्वारा जानबूझकर इस्तेमाल की गई भद्दी और अश्लील भाषा के कारण जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल छात्राओं की सामाजिक प्रतिष्ठा, गरिमा और आत्मसम्मान को भारी ठेस पहुंची है.

उसने दावा किया कि कंगना रनौत के हालिया टिप्पणी की वजह से दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में शामिल छात्राएं मानसिक प्रताड़ना और असुरक्षा का सामना कर रही हैं.
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इन धाराओं में कंगना पर एफआईआर की मांग

कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले विनोद ने कहा कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 79 (महिला की शालीनता का अपमान करना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (सार्बजनिक शांति भंग करने के इराबे से अपमान करना) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 67 (डिजिटल माध्यम से अल्लील/अपमानजनक सामग्री प्रसारित करना) के तहत एक संज्ञेय और गंभीर दंडनीय अपराध है. विनोद ने शिकायत में कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जब्त किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए.

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