फाइल फोटो
भोपाल:
पटाखे जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के छह प्रमुख शहरों रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा में दिसम्बर और जनवरी माह में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध प्रतिवर्ष एक दिसम्बर से 31 जनवरी तक होगा.
छत्तीसगढ़ वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित है. इसी के तहत पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है.
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आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने पिछले दिनों छह जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कान्फ्रेसिंग में ठण्ड में वायु प्रदूषण को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बनाए रखने के निर्देश दिए थे. उन्होंने वीडियो कान्फ्रेसिंग में यह स्पष्ट किया था कि प्रदूषण पर राज्य शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है. इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है.
VIDEO: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों को नहीं दी राहत
छत्तीसगढ़ वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित है. इसी के तहत पर्यावरण विभाग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है.
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