फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मकोका मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें जैकलीन को मामले में आरोपी बनाकर समन जारी करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच एजेंसी इस मामले में पहले ही मुख्य चार्जशीट और छह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. इन सभी दस्तावेजों पर पहले भी विचार किया जा चुका है.
आरोपी बनाने के लिए नहीं मिली पूरी सामग्री
कोर्ट के मुताबिक, रिकॉर्ड में ऐसी पर्याप्त सामग्री नहीं मिली जिससे किसी नए व्यक्ति को आरोपी के तौर पर शामिल किया जा सके. अदालत ने कहा कि अर्जी में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ कोई ऐसी विशिष्ट सामग्री नहीं बताई गई है जो उनकी कथित भूमिका को साबित कर सके. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उन्हें मामले में आरोपी बनाने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है.
पिंकी ईरानी के बयान पर भी अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सह-आरोपी पिंकी ईरानी के बयान का भी उल्लेख किया गया. इस पर अदालत ने कहा कि यदि उस बयान को पूरी तरह सही मान भी लिया जाए तब भी केवल महंगे गिफ्ट प्राप्त करने वाले लोगों की भूमिका स्वतः आपराधिक नहीं मानी जा सकती. अदालत की इस टिप्पणी को मामले में जैकलीन के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है.
नवाज कक्कट ने दाखिल की थी अर्जी
गौरतलब है कि दुबई से प्रत्यर्पित कर लाए गए सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी नवाज कक्कट ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में मांग की गई थी कि जैकलीन फर्नांडिस को मकोका मामले में आरोपी बनाते हुए समन जारी किया जाए. पिछली सुनवाई के दौरान राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मांग पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी तलब किया था.
200 करोड़ की वसूली से जुड़ा है मामला
यह मामला 200 करोड़ रुपये की कथित वसूली से जुड़ा हुआ है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों की भूमिका जांच के दायरे में रही है. हालांकि ताजा आदेश में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उपलब्ध रिकॉर्ड और चार्जशीट के आधार पर जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी बनाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं पाया गया. इसके साथ ही अभिनेत्री को फिलहाल इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है.
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