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'ये गंदे अंकल...' बैड टच का शिकार 11 साल की छात्रा स्कूल वैन चालक को देखकर बोली, पिता को रोते हुए बताई थी आपबीती   

Bad Touch Case: आरोपी चालक सुरेश पाटिल की रोजाना की हरकतों से परेशान होकर बच्ची ने रोते हुए अपने पिता को उसकी करतूतों के बारे में बताया. इसके बाद बच्ची का पिता सरकारवाड़ा थाने पहुंचा और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया. शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

'ये गंदे अंकल...' बैड टच का शिकार 11 साल की छात्रा स्कूल वैन चालक को देखकर बोली, पिता को रोते हुए बताई थी आपबीती   
AI Photo

Nashik News: महाराष्ट्र के नासिक में एक 11 साल की बच्ची की सूझबूझ और हिम्मत से एक स्कूल वैन चालक की गंदी हरकत उजागर हो गई. बच्ची ने स्कूल में सिखाए गए “गुड टच और बैड टच” के फर्क को पहचानते हुए अपने पिता को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद बच्ची ने आरोपी की पहचान की, उसे देखते ही मासूम ने कहा कि 'ये गंदे अंकल हैं'. 

जानकारी के अनुसार, आरोपी सुरेश पाटिल गंगापुर रोड स्थित एक स्कूल के बच्चों को अपनी वैन से लाने-ले जाने का काम करता था. गंगापुर रोड इलाके में रहने वाली एक 11 साल की छात्रा जून 2025 से उसकी वैन से स्कूल जा रही थी. आरोपी आए दिन वैन में मासूम बच्चियों को गलत तरीके से छूता था. उसने पीड़ित छात्रा को भी कई बार “बैड टच” यानी गलत तरीके से छुआ. लेकिन, छात्रा को स्कूल में सिखाए गए “गुड टच और बैड टच” का सबक याद था. 

बच्ची ने रोते हुए पिता को सुनाई आपबीती 

आरोपी चालक सुरेश पाटिल की रोजाना की हरकतों से परेशान होकर बच्ची ने रोते हुए अपने पिता को उसकी करतूतों के बारे में बताया. इसके बाद बच्ची का पिता सरकारवाड़ा थाने पहुंचा और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया. शिकायत के बाद पुलिस ने संदिग्ध स्कूल वैन चालक सुरेश नामदेव पाटिल को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद छात्रा से उसकी पहचान कराई गई. आरोपी को देखते ही छात्रा ने कहा कि हां, यही हैं गंदे अंकल, जो मुझे बैड टच करते थे. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO के तहत केस दर्ज कर लिया. 

अन्य छात्राओं के परिजनों से भी बात कर सकती है पुलिस 

जानकारी के अनुसार, पुलिस वैन में जाने वाली अन्य छात्राओं और उनके परिजनों से भी बात कर सकती है. ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी ने कितनी छात्राओं के साथ गंदी हरकत की है. अगर, इस तरह की और घटनाएं सामने आती हैं तो आरोपी वैन चालक के खिलाफ और भी केस दर्ज हो सकते हैं.  
 

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