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रश्मि शुक्ला फिर बनीं महाराष्ट्र की DGP, EC ने चुनाव से पहले किया था तबादला

एक अधिकारी ने बताया कि डीजीपी का पदभार संभालने के बाद शुक्ला ने दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुक्ला को डीजीपी पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद संजय कुमार वर्मा ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में पदभार संभाला था.

रश्मि शुक्ला फिर बनीं महाराष्ट्र की DGP, EC ने चुनाव से पहले किया था तबादला
मुंबई:

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में अपना पदभार मंगलवार को ग्रहण कर लिया. महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शुक्ला को डीजीपी पद पर बहाल कर दिया था. राज्य के गृह विभाग ने सोमवार शाम शुक्ला की बहाली का आदेश जारी किया था.

एक अधिकारी ने बताया कि डीजीपी का पदभार संभालने के बाद शुक्ला ने दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शुक्ला को डीजीपी पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद संजय कुमार वर्मा ने राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी के रूप में पदभार संभाला था.

कांग्रेस ने शुक्ला को पद से हटाए जाने की मांग की थी. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वर्मा को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शीर्ष पुलिस पद पर बने रहना था, जबकि शुक्ला को इसी अवधि के लिए अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था.

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान लागू की गई आदर्श आचार संहिता चुनावी प्रक्रिया पूरी होने और नतीजों की घोषणा के साथ ही सोमवार को समाप्त हो गई, इसलिए सरकार ने शुक्ला की अनिवार्य छुट्टी की अवधि समाप्त कर दी है और उनसे डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभालने के लिए कहा है.

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी. 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला महाराष्ट्र में डीजीपी पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। इससे पहले, वह राज्य खुफिया विभाग की आयुक्त पद पर तैनात थीं.

महाराष्ट्र में पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार के दौरान शुक्ला उस समय विवादों में घिर गई थीं, जब उनका नाम कथित फोन टैपिंग मामले में उछला था. सितंबर 2023 में बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्ला के खिलाफ दायर दो प्राथमिकी रद्द कर दी थीं.

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