गिरीश बापट (फाइल फोटो)
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देने पर निर्णय करने के लिए कैबिनेट की उप समिति गठित की है. समिति दो महीनों में इस संबंध में फैसला करेगी. संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट ने मंगलवार को कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग मीसा कानून के तहत जेल गए थे उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन और वार्षिक चिकित्सा जांच के लिए इतने ही राशि का भत्ता मिल सकता है. उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल गए जो लोग अब जीवित नहीं है, पेंशन उनकी विधवाओं को जाएगी. बहरहाल, उनके बच्चे, परिवार और अन्य परिजन पेंशन के हकदार नहीं होंगे.
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उप समिति अंतिम फैसला लेने से पहले, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों के पेंशन फैसलों का अध्ययन करेगी.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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