
मुंबई के डोंगरी इलाके से शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भरत गोगावले और उनके बेटे विकास गोगावले के जन्मदिन के अवैध बैनर लगाने का मामला सामने आया है. बीएमसी के विज्ञापन विभाग ने इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डोंगरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की है. 2 जून 2025 की रात करीब 10:30 बजे, बीएमसी के विज्ञापन निरीक्षक अजय यशवंत वाल्के और उनकी टीम बी डिवीजन क्षेत्र में अवैध बोर्ड, बैनर और होर्डिंग्स के खिलाफ गश्त पर थे.
बैनर लगाने से पहले नहीं ली गई इजाजत
गश्त के दौरान डोंगरी इलाके में बिजली के खंभों पर लगे कई जन्मदिन बैनर नजर आए, जिनमें भरत गोगावले और उनके पुत्र विकास गोगावले का नाम लिखे थे. टीम ने तुरंत इन बैनरों की तस्वीरें खींची और उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. जांच में सामने आया कि इन बैनरों को लगाने के लिए कोई आधिकारिक इजाजत नहीं ली गई थी. इसके बाद, बीएमसी ने महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1995 की धारा 3 और 4 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
अवैध बैनरों, पोस्टरों के खिलाफ BMC का एक्शन
यह अधिनियम बिना अनुमति के सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने या उस पर अवैध विज्ञापन लगाने को अपराध घोषित करता है. बीएमसी ने शहर भर में अवैध बैनरों, पोस्टरों और होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ा है, जिसका मकसद सार्वजनिक स्थानों की सौंदर्यता बनाए रखना और ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाना है. इस कार्रवाई के जरिए बीएमसी ने साफ संदेश दिया है कि बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर बैनर या विज्ञापन लगाना कानूनन अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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