- बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाझे को मिली जमानत को रद्द कर दिया है
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने विशेष एनआईए अदालत के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
- हाईकोर्ट ने जमानत आदेश के अमल पर पहले ही रोक लगा दी थी और बाद में उसे खारिज किया
एंटीलिया विस्फोटक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सचिन वाझे को मिली जमानत रद्द कर दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने विशेष एनआईए अदालत के जमानत आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
पहले ही लग चुकी थी जमानत पर रोक
एनआईए की अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी. इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गईं. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विशेष अदालत के फैसले को खारिज कर दिया.
जेल में ही रहेंगे सचिन वाझे
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सचिन वाझे को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. अदालत ने एनआईए की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें जमानत दिए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई गई थी.
विस्तृत आदेश का इंतजार
मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं हुआ है. आदेश सामने आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अदालत ने जमानत रद्द करने के पीछे कौन-कौन से कानूनी आधार और टिप्पणियां दर्ज की हैं.
एंटीलिया केस फिर चर्चा में
मुंबई के चर्चित एंटीलिया विस्फोटक मामले में सचिन वाझे का नाम सामने आने के बाद यह मामला देशभर में सुर्खियों में रहा था. अब बॉम्बे हाईकोर्ट के नए फैसले के बाद यह केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
यह भी पढ़ें | पटाखों पर भड़कीं आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, बोलीं- दीपावली पर एक भी पटाखा फोड़ना देश विरोधी
यह भी पढ़ें | सचिन वाझे केस : BJP नेता ने कहा - कहां से आए हज़ारों करोड़ रुपये, कहां गए...? होनी चाहिए जांच
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं