MP Dowry Death Case: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र में दहेज लालसा की एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. ग्राम गुढ़वा वार्ड‑15 में विवाहिता नेहा पटेल की मौत के मामले में पुलिस ने पति रंजीत पटेल और ससुर कृष्ण पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सगे भाई की शिकायत और परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ा दी है.
बंद कमरे में मिली नेहा की लाश
29 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे घरवालों ने देखा कि रंजीत पटेल और उसकी पत्नी नेहा कमरे से बाहर नहीं आए. आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो बाहर से बंद कमरे का दरवाजा खोला गया. अंदर नेहा पलंग के नीचे चित्त अवस्था में पड़ी मिली और गले में सफेद गमछा कसा हुआ था. परिजन उसे देखने अंदर पहुंचे तो नेहा मृत पाई गई. मामले की सूचना गुढ़ थाने को दी गई और पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की.
दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर प्रताड़ना
जांच के दौरान मृतका के परिजनों ने अपने बयान में आरोप लगाया कि ससुर कृष्ण पटेल और पति रंजीत पटेल दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर नेहा को मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. आरोप है कि विवाद के दौरान रात में गमछे से गला घोंटकर नेहा की हत्या कर दी गई.
भाई की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ केस
मृतका के देवर पुष्पराज पटेल पिता कृष्ण पटेल निवासी ग्राम गुढ़वा वार्ड‑15, ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद ससुर कृष्ण पटेल को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. आगे की विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पति रंजीत पटेल को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
किन धाराओं में केस दर्ज हुआ?
गुढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण को अप.क्र. 388/25 के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया है. आरोपियों पर धारा 103(1), 85, 80(2) BNS तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला कायम किया गया है. पुलिस के अनुसार आगे भी फॉरेन्सिक, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान जैसे साक्ष्यों के आधार पर केस को मज़बूती से आगे बढ़ाया जाएगा.
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी
रीवा जिले की गुढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्यों, परिजनों के बयान और पोस्ट‑मार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई तेज की है. एसडीओपी उदित मिश्रा के अनुसार, आरोपियों से पूछताछ के साथ केस डायरी में सभी पहलुओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि अदालत में दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सके.
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