छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में 13 साल बाद अदालत का फैसला आया है. जगदलपुर NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभय सिंह राजपूत की अदालत ने चार्जशीट में आरोपी बनाए गए सभी 10 लोगों को दोषी करार दिया है. इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. अब कोर्ट 16 सितंबर को दोषियों को सजा सुनाएगा. हालांकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर सवाल भी उठाए हैं
क्या है झीरम घाटी हत्याकांड?
दोषी पाए गए 10 आरोपियों पर क्या आरोप?
- प्रमिला मोडियम ज्योति: मिलिट्री कंपनी नंबर-2 के कैडरों के साथ झीरम पहुंची, हमला किया और हथियार लूटे.
- चैतू लेकाम: PLGA का सेक्शन कमांडर, पिड़िया से झीरम पहुंचा. FSL और अन्य सबूतों से जब्त विस्फोटकों का हमले से संबंध सामने आया.
- सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोडियम: हमले में शामिल रहा.
- मुक्का मंडावी: हथियार के साथ हमले में शामिल हुआ, पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने समेत अन्य भूमिका.
- कवासी कोसा: झीरम हमले में शामिल हुआ और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे.
- आयता मडकम: कोलेंग और कंडानार से चावल व अन्य लॉजिस्टिक सामग्री जुटाकर झीरम पहुंचाने की व्यवस्था की.
- मड़कमि देवा: दरभा डिवीजन कमेटी का सदस्य, हमले के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई.
- जोगा मड़कमी: हमले में शामिल होने समेत अन्य भूमिका.
- बंजामी सना: दरभा डिवीजन कमेटी की सदस्य, हमले के लिए चावल और अन्य लॉजिस्टिक जुटाए, फंड के लिए वसूली का भी आरोप.
- महादेव: दर्ज बयान के अनुसार घटनास्थल पर मौजूदगी और हमले में भूमिका की पुष्टि.
अदालत के फैसले पर किसने क्या कहा?
एनआईए कोर्ट के फैसले को अभियोजन पक्ष बड़ी जीत बता रहा है. वकील दिनेश पाणिग्राही ने कहा कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की श्रेणी का है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना है. अब 16 तारीख को सजा को लेकर फैसला आएगा.
हाईकोर्ट में अपील करेंगे
झीरम घाटी नरसंहार के 13 साल : उस खौफनाक दिन की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, चश्मदीदों की जुबानी
कांग्रेस बोली- यह अधूरा न्याय
कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ (बस्तर प्रभारी) अवधेश झा ने कहा- हमारी दो प्रमुख मांगें थीं. पहली राजनीतिक साजिश और दूसरी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच हो. लेकिन, इन दोनों पहलुओं पर जांच नहीं हुई. NIA ने गांववालों को आरोपी बना दिया. इस कारण हम इसे अधूरा न्याय मानते हैं.
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