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झीरम घाटी हत्याकांड: 13 साल बाद NIA कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना, किस पर क्‍या आरोप, सजा कब?

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले की एनआईए कोर्ट ने झीरम घाटी नक्‍सली हमले के सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है. 16 सितंबर को कोर्ट दोषियों को सजा सुनाएगा. इस हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत 29 लोग मारे गए थे.

झीरम घाटी हत्याकांड: 13 साल बाद NIA कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना, किस पर क्‍या आरोप, सजा कब?
jhiram ghati naxal attack nia court verdict: 16 सितंबर को दोषियों को सजा सुनाएगा कोर्ट. (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड में 13 साल बाद अदालत का फैसला आया है. जगदलपुर NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अभय सिंह राजपूत की अदालत ने चार्जशीट में आरोपी बनाए गए सभी 10 लोगों को दोषी करार दिया है. इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. अब कोर्ट 16 सितंबर को दोषियों को सजा सुनाएगा. हालांक‍ि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद चौधरी ने कोर्ट के इस फैसले को लेकर सवाल भी उठाए हैं 

क्‍या है झीरम घाटी हत्याकांड?

25 मई 2013 को दरभा घाटी के झीरम में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को नक्सलियों ने निशाना बनाया था. इस हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 29 लोगों की हत्या हुई थी. करीब 13 साल चली सुनवाई के दौरान अदालत में 101 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. NIA की ओर से पेश किए गए सबूतों और बयान के आधार पर कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी माना है. 

दोषी पाए गए 10 आरोपियों पर क्‍या आरोप?

  1. प्रमिला मोडियम ज्योति: मिलिट्री कंपनी नंबर-2 के कैडरों के साथ झीरम पहुंची, हमला किया और हथियार लूटे.
  2. चैतू लेकाम: PLGA का सेक्शन कमांडर, पिड़िया से झीरम पहुंचा. FSL और अन्य सबूतों से जब्त विस्फोटकों का हमले से संबंध सामने आया.
  3. सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पुनेम मोडियम: हमले में शामिल रहा. 
  4. मुक्का मंडावी: हथियार के साथ हमले में शामिल हुआ, पुलिसकर्मियों के हथियार छीनने समेत अन्‍य भूमिका. 
  5. कवासी कोसा: झीरम हमले में शामिल हुआ और पुलिसकर्मियों के हथियार लूटे.
  6. आयता मडकम: कोलेंग और कंडानार से चावल व अन्य लॉजिस्टिक सामग्री जुटाकर झीरम पहुंचाने की व्यवस्था की.
  7. मड़कमि देवा: दरभा डिवीजन कमेटी का सदस्य, हमले के लिए लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई.
  8. जोगा मड़कमी: हमले में शामिल होने समेत अन्‍य भूमिका.  
  9. बंजामी सना: दरभा डिवीजन कमेटी की सदस्य, हमले के लिए चावल और अन्य लॉजिस्टिक जुटाए, फंड के लिए वसूली का भी आरोप.
  10. महादेव: दर्ज बयान के अनुसार घटनास्थल पर मौजूदगी और हमले में भूमिका की पुष्टि.

अदालत के फैसले पर किसने क्‍या कहा?

एनआईए कोर्ट के फैसले को अभियोजन पक्ष बड़ी जीत बता रहा है. वकील दिनेश पाणिग्राही ने कहा कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' की श्रेणी का है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना है. अब 16 तारीख को सजा को लेकर फैसला आएगा. 

हाईकोर्ट में अपील करेंगे 

बचाव पक्ष के वकील अरविंद चौधरी ने कहा- हम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं. हमने आरोपों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा था. 16 तारीख को जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद हम पूरे फैसले का अध्ययन करेंगे और इसके बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

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कांग्रेस बोली- यह अधूरा न्‍याय 

कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ (बस्तर प्रभारी) अवधेश झा ने कहा- हमारी दो प्रमुख मांगें थीं. पहली राजनीतिक साजिश और दूसरी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जांच हो. लेकिन, इन दोनों पहलुओं पर जांच नहीं हुई. NIA ने गांववालों को आरोपी बना दिया. इस कारण हम इसे अधूरा न्याय मानते हैं.

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