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 RTO के पूर्व आरक्षक धनकुबेर सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले आरटीओ (RTO) के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर अगले एक-दो दिनों में निर्णय आने की संभावना है.

 RTO के पूर्व आरक्षक धनकुबेर सौरभ शर्मा की जमानत पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Former RTO Constable Saurabh Sharma: कुछ ही सालों की नौकरी में ही करोड़पति बने RTO के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत के लिए हाईकोर्ट में लगी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. माना जा रहा है कि इस पर एक-दो दिन में निर्णय आ सकता है. सौरभ ने इससे पहले भी खुद की तबीयत, पत्नी की सर्जरी और बच्चों की देखभाल के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों ही ने जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. इस बार सौरभ ने 60 दिन की जमानत के लिए याचिका लगाई है.

दरअसल, सौरभ शर्मा ने जमानत के लिए लगाई याचिका में पत्नी की सर्जरी और बच्चों की देखभाल का हवाला दिया है. जबलपुर हाईकोर्ट में समर वेकेशन के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया. 

ED के छापे के बाद सौरभ शर्मा को किया गया था गिरफ्तार

सौरभ शर्मा आरटीओ में पूर्व आरक्षक था. कुछ ही सालों की नौकरी के दौरान उसकी कमाई के खुलासे ने सबको चौंका दिया था. लोकायुक्त, आईटी और ED के छापे के बाद सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल, सौरभ जेल में है. उसकी जमानत अर्जी पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अस्थायी जमानत के आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

निचली अदालतों से लगा था झटका

सौरभ शर्मा के भोपाल के अरेरा कालोनी और 12 नम्बर साईं बोर्ड स्थित घर में 21 दिसम्बर को लोकायुक्त ने छापा मारा था. इस दौरान घर से करोड़ों का सोना और नकदी मिली थी. इसके बाद 10 करोड़ कैश और 51 किलो सोने से भरी गाड़ी भी मिली, जिसे सौरभ शर्मा की ही प्रॉपर्टी बताई गई थी. इस छापे के बाद आईटी और ED ने भी जांच की थी. इस पूरे मामले में सौरभ और उसके दोस्त की गिरफ्तारी के बाद  हाईकोर्ट ने 108 करोड़ रुपये की संपत्ति, 51 किलो सोना और मनी लांड्रिंग से जुड़े साक्ष्यों का हवाला देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. अब हाईकोर्ट में दायर 60 दिन की अस्थायी जमानत याचिका पर फैसला आना बाकी है.

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सौरभ शर्मा ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उसकी पत्नी दिव्या तिवारी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है. याचिका के अनुसार, उसे डिविएटेड नेजल सेप्टम क्रॉनिक साइन सिस्टम और नॉक संबंधी जटिल समस्या है, जिसके चलते डॉक्टर ने फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस
सर्जरी की सलाह दी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि ऑपरेशन के बाद भी देखभाल के लिए पति की मौजूदगी आवश्यक है. 

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