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दिल्ली में 50 साल पुराने DDA मकानों के लिए बड़ा फैसला, अब दोबारा बना सकेंगे घर, जानें नए नियम

दिल्ली के 50 साल से अधिक पुराने DDA दो-मंजिला मकानों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है. DDA ने ऐसे मकानों के पुनर्निर्माण और रीडेवलपमेंट के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है. यहां जानते हैं पूरी खबर...

दिल्ली में 50 साल पुराने DDA मकानों के लिए बड़ा फैसला, अब दोबारा बना सकेंगे घर, जानें नए नियम
50 year old DDA houses : 50 साल पुराने DDA मकानों के लिए बड़ा फैसला,
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दिल्ली में 50 साल से ज्यादा पुराने DDA के दो-मंजिला मकानों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ऐसे मकानों के पुनर्निर्माण और रीडेवलपमेंट के लिए एक समान नीति को मंजूरी दे दी है. इस फैसले का फायदा नारायणा विहार जैसी पुरानी DDA कॉलोनियों के मकान मालिकों को मिल सकता है.

अब तक खाली रिहायशी प्लॉट के लिए रीडेवलपमेंट के नियम तय थे, लेकिन व्यक्तिगत प्लॉट पर पहले से बने पुराने दो-मंजिला DDA मकानों के लिए एक समान व्यवस्था नहीं थी. बता दें कि अब पात्र मकानों को खाली रिहायशी प्लॉट के बराबर रीडेवलपमेंट अधिकार मिलेंगे.

क्या अपनी मर्जी से बना सकेंगे मकान?

नहीं, नया निर्माण प्लॉट के आकार, मौजूदा मास्टर प्लान, FAR, ग्राउंड कवरेज, ऊंचाई, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और फायर सेफ्टी के नियमों के मुताबिक ही होगा. यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज का पालन भी जरूरी होगा. जहां लागू होगा, वहां कन्वर्जन चार्ज, स्क्रूटनी फीस और बेटरमेंट लेवी भी देनी पड़ सकती है.

DDA के मुताबिक यह नीति सिर्फ नारायणा विहार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दिल्ली की दूसरी ऐसी ही पुरानी DDA हाउसिंग स्कीमों पर भी लागू होगी.

दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को भी मंजूरी

उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में हुई DDA बैठक में मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 को भी मंजूरी दी गई. इसे अब अंतिम मंजूरी और नोटिफिकेशन के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा.

LG संधू ने X पर कहा कि नया मास्टर प्लान दिल्ली के लंबे समय के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 विजन के अनुरूप आगे बढ़ाएगा. उन्होंने Ease of Living, Ease of Doing Business और साफ-सुथरी, हरित दिल्ली पर जोर दिया.

मेट्रो और बिल्डिंग मंजूरी पर भी बड़े फैसले

DDA ने बिल्डिंग परमिट के लिए DPCC, दिल्ली जल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज से पहले NOC लेने की जरूरत को प्रक्रिया से अलग करने वाले बदलाव भी मंजूर किए.

नरेला में रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के डिपो के लिए 19.63 हेक्टेयर जमीन का लैंड यूज बदलने को भी मंजूरी मिली.

इसके अलावा सरोजिनी नगर, रोशनपुरा और कॉपरनिकस लेन से जुड़े लैंड यूज प्रस्तावों, मंगोलपुरी और केशोपुर औद्योगिक क्षेत्रों की डिनोटिफिकेशन तथा गाजीपुर में Waste-to-Energy प्लांट और compensatory green से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई.

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