चुनाव आयोग ने सपा से 24 घंटे में मांगा जवाब, जनसभा में कोरोना प्रोटोकॉल का हुआ था उल्लंघन

दो हजार से 2500 के करीब सपा कार्यकर्ताओं के जमावड़े को लेकर सेक्शन 188, 269, 270, और 341 के तहत केस दर्ज किया गया है. महामारी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि पार्टी के जवाब के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. 

चुनाव आयोग ने सपा से 24 घंटे में मांगा जवाब, जनसभा में कोरोना प्रोटोकॉल का हुआ था उल्लंघन

EC ने सपा को कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा

नई दिल्ली:

चुनाव आयोग ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के मामले में समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी किया है. सपा से 24 घंटे में जवाब देने को कहा गया है. उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के सीईओ ने 14 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समाजवादी पार्टी ने जनसभा आयोजित कर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है. दो हजार से 2500 के करीब सपा कार्यकर्ताओं के जमावड़े को लेकर सेक्शन 188, 269, 270, और 341 के तहत केस दर्ज किया गया है. महामारी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि पार्टी के जवाब के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. 

दरअसल, यूपी सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई विधायकों ने शुक्रवार को सपा का दामन थामा था.इस दौरान भारी संख्या में भीड़ जुटी थी, जो सरासरकोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश पर सपा के 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.चुनाव आयोग के निर्देश पर गौतमपल्ली थाने के प्रभारी को शुक्रवार देर रात सस्पेंड कर दिया गया था. लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी. के. ठाकुर ने कहा था कि सपा कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इस संबंध में थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है

करीब 2500 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 188 (सरकारी निर्देशों का उल्लंघन), 269 (रोग का संक्रमण फैलाना), 270 (संक्रमण फैलाकर दूसरों की जान जोखिम में डालना) और 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को लेकर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जारी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लखनऊ डीएम की ओर से प्रेषित रिपोर्ट का संज्ञान लिया था. इसके तहत थाना प्रभारी को जिम्मेदारी निभाने में घोर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए थे. इस आदेश के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया था.

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वहीं बीजेपी और कैबिनेट मंत्री पद से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खुशी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज में मिठाई बांटकर जश्न मनाया गया था. इसके बाद सपा के 46 कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मौर्य द्वारा मंगलवार को पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफे से उत्साहित सपा के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्थान पर इकट्ठा होकर मिठाई बांटी और नारेबाजी की. इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 46 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.