सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल करने पर अजित पवार गुट को फटकार लगाई है. कोर्ट ने अजीत पवार गुट द्वारा पोस्टरों में शरद पवार की तस्वीर लगाने पर नाराजगी भी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आप (अजित पवार गुट) शरद पवार का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की आवश्यकता होती है. और जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपको उनकी आवश्यकता नहीं होती. आपकी अलग पहचान है, उसी पर आगे बढ़े. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अजीत पवार गुट से अंडरटेकिंग देने को भी कहा है. जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि वो अब शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.
कोर्ट मांगा हलफनामा
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अजित पवार गुट से कहा कि अब आपको अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना है. अब चूंकि आपके पास एक स्वतंत्र पहचान है तो आपको ऐसा करना ही होगा. अब आप अपनी पहचान के साथ ही आगे बढ़ें. सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से सुनवाई की अगली तारीख तक से हलफनामा भी मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको विभिन्न भाषाओं के अखबारों में सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए कि आपकी पहचान अब अलग है.
"आपने अलग होना चुना है, अब आप इसी पर कायम रहें"
जस्टिस सूर्यकांत ने अजित पवार गुट के वकील से कहा कि आपने अलग होना चुना है अब आप इसी पर कायम रहें. जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि आप कह सकते हैं कि ये तस्वीरें आपने नहीं बनाई हैं, लेकिन इसके बाद आप ऐसा नहीं करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है.
सुनवाई के दौरान अजीत पवार के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ये पोस्टर पुराना हो सकता ह. सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट कर सकता है, हम कैसे रोक सकते हैं. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार के वकील से कहा कि आप एक पब्लिक नोटिस के जरिए इस बात को सबके सामने रखें.
वहीं, सिंघवी ने कहा कि शरद पवार के नाम और फोटो का उपयोग अजित पवार गुट न करें. ये भविष्य में नहीं होना चाहिए. सिंघवी ने कहा कि अजित पवार को खुद के दम पर अपना वोट ब़ैक बनाना चाहिए. हमारे (शरद पवार) भरोसे पर आपको वोट क्यों मांगना पड़ रहा है?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं