कर्नाटक के यदागिरी जिले के रंगमपेट में रहने वाले मोहम्मद रसूल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है. इसके बाद रसूल के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(1)(b), 25(1)(b) और शस्त्र अधिनियम के तहत एक वीडियो शेयर करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. बता दें कि अपने इस वीडियो में रसूल ने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है.
इसके बाद से ही पुलिस आरोपी की जांच कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की पहचान मोहम्मद रसूल कद्दारे के रूप में हुई है, जो मूल रूप से रंगमपेट, सुरपुर, यादगिरी जिले का रहने वाला है. रसूल पहले हैदराबाद में एक मजूदर के रूप में काम करता था और वहीं बस गया था. उसके खिलाफ सुरपुर पुलिस स्टेशन में स्थानीय बीजेपी नेताओं द्वारा शिकायत दर्ज की गई है.
स्थानीय लोगों की शिकायत पर सुरपुर पुलिस ने मोहम्मद रसूल के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(1)(बी), 25(1)(बी) और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही पुलिस ने हैदराबाद समेत विभिन्न स्थानों पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
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