ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान वजू की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मस्जिद कमेटी और अथॉरिटी इस संबंध में आपस में बैठकर बात कर सकते हैं. इस पर अथॉरिटी फैसला कर सकती है. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम आपस में बात करके हल निकाल सकते हैं.
परिसर से बाहर लगाए जाएं मोबाइल टॉयलेट
उनकी इस दलील पर हुजैफ अहमदी ने कहा कि मुझे लगता है कि वहां पर मोबाइल टॉयलेट लगाए जा सकते हैं. मस्जिद कमेटी ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट वैन से समस्या हल हो जाएगी. तुषार मेहता ने कहा कि हमें मोबाइल टॉयलेट वैन से दिक्कत नहीं है लेकिन वो परिसर से बाहर हो क्योंकि ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह पास ही है. गर्भगृह की पवित्रता और गरिमा के मुताबिक नहीं है. वहां मोबाइल टॉयलेट लगाना सही नहीं है.
पहले फव्वारे के क्षेत्र में होती थी वजू
इंतजामिया कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि वजू के लिए और इंतजाम किए जाएं. उन्होंने कहा कि पहले फव्वारे के क्षेत्र में वजू होती थी, उसी के पास शौचालय थे. लेकिन कोर्ट द्वारा सील कराने के बाद अब दिक्कत हो रही है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अथारिटी को वजू के लिए समुचित प्रबंध करने के आदेश दिए थे.
इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही आपस में बैठक समस्या के निदान की सलाह दी है. कोर्ट अब इस मामले में 21 अप्रैल को अगली सनवाई करेगा.
ज्ञानवापी मस्जिद में वजू की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट
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