वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाला (VVIP Chopper Case) मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी (SP Tyagi) को दिल्ली की एक अदालत ने अगले साल मार्च में विदेश जाने की अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी और उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी का अमेरिका जाने का अनुरोध स्वीकार कर लिया. ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में उनके द्वारा दायर इसी अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी तक स्थगित कर दी गई. अगर ईडी उनके विदेश जाने का विरोध करता है तो अदालत बाद में अनुमति वापस ले सकती है.
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सीबीआई ने 1 सितंबर 2017 को इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था. इस मामले में त्यागी और ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को भी आरोपी बनाया गया है. वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से जुड़े रिश्वत मामले में 9 अन्य को भी आरोपपत्र में नामजद किया गया है. एसपी त्यागी (73) भारतीय वायुसेना के पहले पूर्व प्रमुख हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर किसी आपराधिक मामले या किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है. हालांकि उन्होंने सभी आरोपों से इंकार किया है.
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बता दें कि हाल ही में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर केस का कथित बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को यूएई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है. भारत लाए जाने के बाद मिशेल को 14 दिन की सीबीआई कस्टडी में रखा गया था. इसके बाद कोर्ट ने उसे 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
VIDEO: पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी को जमानत
(इनपुट: भाषा)
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