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This Article is From Dec 12, 2024

उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.

उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून:

बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मंजूरी दी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. हालांकि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड बनाया जाना. इसके अलावा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को अब एक समान पर्ची बनाने से लेकर बेड और एंबुलेंस का एक ही समान शुल्क देना होगा. राज्य मंत्रिमंडल ने सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य भी घोषित किया है. कैबिनेट ने बिजली बिल में छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. दरअसल, बिजली के बिल में सब्सिडी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन से मंजूरी दी थी. इसके बाद कैबिनेट ने अपनी औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी है.

इस योजना में मैदानी क्षेत्रों में 1 किलोवाट और 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को विद्युत दरों में 50% की सब्सिडी दी जाएगी. वहीं हिम आच्छादित क्षेत्र में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट प्रति माह के बल पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी. उत्तराखंड राज्य में अब तक 30 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है. वहीं यदि कोई इस योजना पर मिलने वाले लाभ का दुरुप्योग करता है तो उनसे दोगुना भूगतान भी वसूला जाएगा.

इसके अलावा उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.

वहीं राज्य के सेब और नाशपाती के उत्पादकों के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की मंजूरी दी है जिसमें सी ग्रेड सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 रुपए प्रति किलो और नाशपाती का 7 रुपये प्रति किलो घोषित किया गया है. इसके अलावा भविष्य में सी ग्रेड सेब, नाशपाती माल्टा गलगल पहाड़ी नींबू आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा.

वहीं राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेज जिसमें देहरादून, श्रीनगर, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा है. इसके अलावा राज्य के अंडर कंस्ट्रक्शन राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और पिथौरागढ़ हैं. इन सभी मेडिकल कॉलेज में अब इलाज के लिए आने वाले मरीजों को एक समान यूजर चार्ज लिया जाएगा. इसमें ओपीडी, आईपीडी पर्ची बनाने से लेकर बेड और एंबुलेंस का एक समान चार्ज लिया जाएगा.

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