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This Article is From Feb 02, 2017

गर्भस्थ बच्चे की किडनियां नहीं, महिला गर्भपात की इजाजत के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट

गर्भस्थ बच्चे की किडनियां नहीं, महिला गर्भपात की इजाजत के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में एक महिला गर्भपात की इजाजत लेने के लिए पहुंची है. सुनवाई शुक्रवार को होगी.
नई दिल्ली: मुंबई में रहने वाली एक और महिला गर्भपात की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. 22 साल की यह महिला 23 हफ्ते की गर्भवती है लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे की दोनों किडनियां नहीं हैं. इसी को आधार बनाकर उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है. कोर्ट शुक्रवार को महिला की अर्जी पर सुनवाई करेगा.

गुरुवार को महिला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई खेहर की बेंच के सामने मामले को रखा गया. कोर्ट को बताया गया कि बच्चे की दोनों किडनियां नहीं हैं और जन्म के बाद बच्चे को डायलिसिस पर रखना होगा लेकिन इसके बावजूद उसका बच पाना मुश्किल है. ऐसे में कोर्ट महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे. बेंच ने कहा कि मामले की शुक्रवार को सुनवाई करेंगे.

दरअसल देश में 20 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है. इससे पहले भी कोर्ट ने मुंबई की महिला को 24 हफ्ते के बाद गर्भपात कराने की इजाजत दी थी.

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