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Twisha Sharma Case: 7 घंटे की पूछताछ के बाद ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार

Giribala Singh Arrest in Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह कदम हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद उठाया गया.

Giribala Singh, Twisha Sharma : गिरिबाला सिंह गिरफ्तार
  • CBI ने ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है.
  • गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने के बाद की गई है.
  • हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में गवाहों की गवाही और केस डायरी के अहम सबूतों की अनदेखी पाई.

Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद की गई, जिसके बाद सीबीआई टीम उनके भोपाल स्थित घर पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई. वहीं, अब उन्हें मेडिकल जांच के लिए भोपाल एम्स ले जाया गया है.

गिरिबाला सिंह से सीबीआई ने 7 घंटे तक की पूछताछ

जांच एजेंसी ने उन्हें सबूत नष्ट करने और छिपाने के आरोप में हिरासत में लिया. गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ की, जिसमें दो चश्मदीदों से भी सवाल-जवाब किए गए. जानकारी के अनुसार, सीबीआई अब गिरिबाला सिंह को मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाएगी और इसके बाद उन्हें आज ही भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर उन्हें जिला न्यायाधीश के आवास पर भी पेश किया जा सकता है.

एजेंसी घर का पूरा वर्चुअल री-कंस्ट्रक्शन कर रही है

इससे पहले CBI ने कटारा हिल्स स्थित घर में ट्विशा शर्मा के अंतिम घंटों को फिर से रचने के लिए 'टनल व्यू' जांच पद्धति का इस्तेमाल किया. जांच एजेंसी घर का पूरा वर्चुअल री-कंस्ट्रक्शन कर रही है, ताकि ट्विशा के आखिरी समय की हर गतिविधि को समझा जा सके और यह पता लगाया जा सके कि कौन कब घर में आया या गया. इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल और इंटरनेट रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द की थी जमानत याचिका

CBI ने इस सप्ताह की शुरुआत में मध्यप्रदेश पुलिस से  ट्विशा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. पेशे से वकील समर्थ सिंह इसके बाद से फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं.  इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को उनकी बहू ट्विशा शर्मा की दहेज मृत्यु के मामले में दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी. बुधवार को जारी आदेश में निचली अदालत द्वारा 15 मई के आदेश के जरिए दी गई राहत को रद्द कर दिया गया था. अदालत ने यह टिप्पणी की कि जमानत देते समय केस डायरी और गवाहों के बयानों से जुड़े अहम तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया गया था.

ट्विशा शर्मा मौत मामला: अब तक की बड़ी बातें 

  • 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा मृत पाई गईं थी.

  • शुरुआती जांच में मौत का कारण फांसी बताया गया, लेकिन परिवार ने साजिश और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया.

  • पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता की धाराओं में मामला दर्ज हुआ.

  • मामले की गंभीरता और विवाद के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई. 

  • सीबीआई ने भोपाल पहुंचकर केस दोबारा दर्ज किया और सभी दस्तावेज, डिजिटल सबूत व फोरेंसिक रिपोर्ट अपने कब्जे में ली

  • एजेंसी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे घर की जांच और क्राइम सीन को समझने की प्रक्रिया शुरू की

  • जांच में सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और अन्य डिजिटल सबूत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं

  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई को केस सौंपा

  • सीबीआई ने पति और सास से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए और जांच को आगे बढ़ाया।

  • ताजा कार्रवाई में सीबीआई ने सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिससे मामले में जांच तेज हो गई है

जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने भोपाल की एक सत्र अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया. उन्होंने यह टिप्पणी की कि निचली अदालत केस डायरी, गवाहों की गवाही और व्हाट्सअप बातचीत जैसे अहम सबूतों की ठीक से जांच करने में नाकाम रही.

हाई कोर्ट ने मामले की समीक्षा करने के बाद पाया कि इस आदेश में गंभीर कमियां थीं. बेंच ने यह भी पाया कि ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी में दर्ज गवाहों की अहम गवाही और दस्तावेजी सबूतों को नजरअंदाज कर दिया था, जो सिंह की कथित संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे थे.

33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली थीं. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजरन आने पर परिवार ने पति और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और लगातार उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद भोपाल पुलिस ने 15 मई को दहेज मृत्यु और क्रूरता से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी.

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लेखक के बारे में
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मुकेश सिंह सेंगर
Deputy Editor - Crime & Investigation
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