महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले की एक अदालत ने सह कलाकार तुनिषा शर्मा (Tunisha Sharma) को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शीजान खान (Sheezan Khan) की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर डी देशपांडे ने 28 वर्षीय शीजान को राहत देने से इंकार कर दिया. शीजान अब न्यायिक हिरासत में हैं. उन्हें 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. वसई अदालत में शीजान की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय पेश हुए.
तुनिषा के परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता तरुण शर्मा ने शीजान को जमानत का विरोध किया. उन्होंने अदालत में तर्क दिया कि शीजान की मां भी इस मामले में शामिल हैं.
अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि उन्होंने मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दे कर शीजान की मां को मामले में सहआरोपी बनाए जाने की मांग की है.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शीजान खान की जमानत संबंधी अपील खारिज कर दी. विस्तृत आदेश बाद में मिलने की उम्मीद है.
शीजान को उनकी सह-अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
तुनिषा शर्मा (21) ने शीजान खान के साथ टेलीविजन धारावाहिक ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल' में अभिनय किया था. तुनिषा ने वसई के पास एक धारावाहिक के सेट पर 24 दिसंबर को कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी.
बताया जाता है कि तुनिषा शर्मा और शीजान खान के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन दोनों हाल में अलग हो गए थे.
शीजान खान (28) को तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में वसई पुलिस ने 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.
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