मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल किया है. फिलहाल शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के फैसले पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ट्रायल कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा, आयोग का आदेश अगली सुनवाई तक लागू नहीं किया जा सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा, "आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है. आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं. इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस न्यायालय में लंबित है. हमें उस पर भी फैसला लेना है."
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 याचिकाओं के मथुरा जिला अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई. वहीं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ईदगाह कमेटी ने हाई कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग भी की है.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नही करेंगे. 14 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी.
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