प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के निदेशक संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 5 सिंतबर को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मामले को फिलहाल पांच सितंबर को लिस्ट किया गया है, उसे हटाया ना जाए. बताने पर CJI ललित (UU Lalit) ने कहा कि रजिस्ट्री यही काम कर रही है कि मामला हटाया ना जाए.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. CBI निदेशक ED निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने के अध्यादेश पर भी नोटिस जारी किया गया था. ED और CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ 8 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र पिछले साल एक अध्यादेश लाया था, ताकि सीबीआई और ईडी प्रमुखों को पांच साल तक का कार्यकाल देने के लिए खुद को सशक्त बनाया जा सके.
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अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 नवंबर, 2022 को समाप्त हो रहा है. याचिका में कहा गया है कि यह सितम्बर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कोर्ट ने संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के लिए कहा था.
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