सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली और हरियाणा के बीच पानी विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. यह याचिका दिल्ली की तरफ से दाखिल की गई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा.
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राजधानी में पानी की दिक्कत पैदा होने को हवाला देते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि वह अंतरिम आदेश जारी कर हरियाणा सरकार को यमुना में कम से कम 450 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने का निर्देश दे.
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दायर याचिका में डीजेबी ने कहा है कि हरियाणा के यमुना नदी में पानी की सप्लाई बंद कर देने की वजह से दिल्ली में पानी संकट पैदा हो गया है. उसने पड़ोसी राज्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पानी की सप्लाई से जुड़े अदालती आदेशों का उल्लंघन कर रहा है और यमुना के बहाव को लेकर बेहतर स्थिति में होने का गैरवाजिब फायदा उठा रहा है.
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