अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाइकोर्ट ही सुनवाई करेगा. अग्निपथ योजना के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट आ सकता है.
इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया कि कई हाईकोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है. Solicitor General ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और हम चाहते हैं की सभी को एक साथ सुना जाए. इसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,”आप एक ट्रांसफर पीटिशन दायर करिए...हम हाईकोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे.”
गौरतलब है कि एक याचिकार्ता ने कहा की सभी याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करे क्योंकि लगातार कई राज्यों में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही है. याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने कहा कि अदालत हमें यहां सुन ले. सुप्रीम कोर्ट ने कहा,”जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हम उन्हें सुनकर ही मामला स्थानांतरित करेंगे.
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकाएँ दायर हुई हैं
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