विज्ञापन
This Article is From Oct 31, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा अफ़ज़ाल अंसारी को दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निलंबित सांसद अफजाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है. यूपी सरकार ने अफ़ज़ाल अंसारी की याचिका का विरोध किया है.

अफ़ज़ाल अंसारी के वकील ने कहा कि आज मौजूदा समय में सभी मौजूदा MP/MLA के साथ इसी तरह की स्थिति है. उन्होंने कहा कि अफ़ज़ाल अंसारी सात बार चुनाव जीते हैं. FIR में अफ़ज़ाल अंसारी का नाम नहीं था, लेकिन उच्च अधिकरियों के कहने पर अफ़ज़ाल अंसारी का नाम FIR में जोड़ा गया और उसी दिन गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया. 

अगर अफ़ज़ाल अंसारी की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई, तो वो 10 साल के लिए संसद से बाहर हो जाएंगे.

गाजीपुर जिले के एमपी/एमएलए विशेष अदालत से आरोप साबित होने यानी दोषसिद्धि के बाद अफजाल को चार साल की सजा हुई है.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com