राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी का मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गिरगांव कोर्ट में चल रहे मानहानि के ट्रायल पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करके चार हफ्ते में जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की थी. राहुल ने महाराष्ट्र के गिरगांव की अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की है. बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने राजस्थान में हुई एक रैली में राफेल सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोरों का सरदार कहा था. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था, राहुल ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने आदेश दिया है. मामला 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की कथित टिप्पणियों से जुड़ा है. राहुल ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों के सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मानहानि मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर फिलहाल रोक रहेगी.
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