- सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की उड़ानों के अचानक रद्द होने से जुड़ी याचिका की तात्कालिक सुनवाई से इनकार किया है
- वकील ने चीफ जस्टिस और जस्टिस बागची के समक्ष बिना सूचना उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानियों को बताया
- CJI सूर्यकांत ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुकी है और तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है
इंडिगो की कई उड़ानों के अचानक कैंसिल होने से देशभर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तात्कालिक सुनवाई से इनकार कर दिया. इस मामले में एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा
वकील ने इसे “गंभीर मुद्दा” बताया और तुरंत दखल देने की मांग की. हालांकि, पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है और फिलहाल तत्काल दखल की आवश्यकता नहीं है. CJI सूर्य कांत ने कहा, “हम समझते हैं कि लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. जिन्हें जरूरी काम है, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति है… लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है. समय पर कार्रवाई होती दिख रही है. देखते हैं कुछ समय में स्थिति कैसे विकसित होती है. अभी तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.”
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DGCA से स्टेटस रिपोर्ट की मांग
याचिका में मांग की गई है कि DGCA से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाए. इंडिगो की ऑपरेशनल सर्विस में दिक्कतों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि अब इंडिगो की सर्विस सामान्य हो रही है. इंडिगो ग्राहकों की परेशानी के लिए माफीनामा जारी कर चुकी है और कह रही है कि 10 दिसंबर तक सर्विस पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी.
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