सहारा की एंबी वैली जब्त करने के आदेश (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सेबी-सहारा विवाद में सहारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली को जब्त करने के आदेश दिए हैं. एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है. एंबी वैली कोर्ट के पास अटैच रहेगी. कोर्ट ने सहारा से उन संपत्तियों की लिस्ट मांगी जिन पर विवाद नहीं है ताकि उनकी नीलामी हो सके. 20 फरवरी तक यह लिस्ट देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि जब तक आप रुपये देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे.
इसके साथ ही सहारा की पैरोल आगे बढ़ाई गई. सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए.
इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे. सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाईं के दौरान कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा. दरअसल, पिछली सुनवाईं के दौरान सहारा ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि नोटबंदी की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को जब आदेश दिए गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे.
बता दें कि सुब्रत राय फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं. सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी. उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था.
इसके साथ ही सहारा की पैरोल आगे बढ़ाई गई. सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए.
इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे. सेबी ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाईं के दौरान कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा. दरअसल, पिछली सुनवाईं के दौरान सहारा ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि नोटबंदी की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को जब आदेश दिए गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे.
बता दें कि सुब्रत राय फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं. सुब्रत रॉय को मां के अंतिम संस्कार के लिए 6 मई, 2016 को पैरोल दी गई थी. उसके बाद 28 नवंबर, 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था.
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