मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह (Param bir singh) के खिलाफ दाखिल महाराष्ट्र सरकार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि आदेश में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो. बेंच ने कहा, ‘‘मौखिक सुनवाई की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है. हमने समीक्षा याचिका और आपराधिक अपील के रिकॉर्ड पर गौर किया है और इसको लेकर आश्वस्त हैं कि जिस आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया गया, उसमें कोई त्रुटि नहीं जिस पर पुनर्विचार करने की जरुरत हो. तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज की जाती है.''परमबीर के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौप दिया था जिसके खिलाफ तत्कालीन उद्धव सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी.
23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परमबीर सिंह के खिलाफ सभी पांच FIR की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वाारा की जाएगी. SC ने आदेश में कहा था, "यह महाराष्ट्र के पुलिस की वह छवि नहीं है जिसका सम्मान किया जाता है बल्कि शीर्ष स्तर पर एक परेशान करने वाला परिदृश्य है. हमारा मानना है कि कुछ अंतर सम्मलित प्रयास (Inter-concerted effort) किए जा रहे हैं जिसके लिए राज्य के बाहर एक एजेंसी द्वारा जांच करने की जरूरत है. हमारा मानना है कि राज्य को ही इस तरह की जांच की पेशकश करनी चाहिए थी." सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था, ‘‘प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि कुछ मामलों में सीबीआई द्वारा जांच की आवश्यकता है. सच्चाई क्या है, किसकी गलती है, इस तरह का परिदृश्य कैसे बना, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए. सीबीआई को इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए.'' कोर्ट ने कहा कि वह आरोपों के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं कर रही है क्योंकि वह नहीं चाहती कि जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो.
परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर कर अपने खिलाफ सभी जांचों को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई थी. दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया था कि वह नहीं चाहती कि सीबीआई केस की जांच करे.
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