Delhi Traffic Lok Adalat Registration: दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 14 फरवरी यानी आज ट्रैफिक चालान को निपटाने के लिए लोक अदालत आयोजित कर रही है. यह विशेष दिल्ली लोक अदालत 2026 एक विशेष एक‑दिवसीय अभियान है जो पुराने और लंबित चालानों की संख्या कम करने के लिए किया जा रहा है. जानकारी के लिए बता दें, कि दिल्ली में ट्रैफिक लोक अदालत आमतौर पर साल में चार बार यानी हर तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती है. यह आयोजन महीने के दूसरे शनिवार को होता है.
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टोकन रजिस्ट्रेशन छूट गया तो क्या करें?
अगर आप लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है. दरअसल, कई केंद्रों पर वॉक‑इन की सुविधा उपलब्ध है, जहां आप सीधे जाकर अपने लंबित चालान निपटा सकते हैं. साथ ही आप वहां मौजूद वकीलों की मदद भी ले सकते हैं, जो आपको प्रोसेस समझाने और मामले को सुलझाने में सहायता करेंगे.
कहां-कहां होगा लोक अदालत का आयोजन?
लोक अदालत का आयोजन राजधानी के सात अलग‑अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, राउज एवेन्यू और द्वारका में होगा. इसकी कार्यवाही आज यानी 14 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी.

किन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकती है राहत?
- हेलमेट या सीट बेल्ट न पहनना
- ट्रैफिक सिग्नल जंप करना
- गलत तरीके से जारी चालान
- ओवरस्पीडिंग
- वैध PUC न होना
- गलत पार्किंग
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस/फिटनेस सर्टिफिकेट का अभाव
- गलत लेन में वाहन चलाना
- ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी
- नंबर प्लेट न होना या गलत होना
किन ट्रैफिक चालानों पर नहीं मिलती राहत?
- हिट-एंड-रन
- लापरवाही से मौत
- नाबालिग द्वारा ड्राइविंग
- अवैध रेसिंग/स्पीड ट्रायल
- अपराध में इस्तेमाल वाहन
- पहले से अदालत में लंबित मामले
लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 14 फ़रवरी, 2026 (शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) February 7, 2026
लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHI#SpecialLokAdalat #TrafficChallan pic.twitter.com/hsODpt6uVL
दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- चालान या नोटिस का प्रिंटआउट
- वाहन के सभी मूल दस्तावेज
- टोकन नंबर (ईमेल/SMS)
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