नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर कर यह बताने के लिए कहा है कि 254 पाकिस्तानी कैदी, जो भारतीय जेलों में बंद हैं, में से ऐसे कितने हैं, जो अवैध तरीके से भारत में घुसे थे, और उनमें कितने ऐसे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के बाद किसी अपराध को अंजाम दिया है.
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि 254 पाकिस्तानी कैदियों में से कितनों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, कितने कैदियों को जेल में रखा गया है और कितनों को हिरासत घर में रखा गया है. इनमें से कितने लोगों की सज़ा पूरी हो चुकी है, कितनों की बाकी है. जिनकी सज़ा पूरी हो गई है या जिन्हें केवल हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी पहचान हो गई है तो उन्हें वापस भेजे जाने की प्रक्रिया क्या है.
केंद्र सरकार को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी कैदियों ने सज़ा पूरी कर ली है, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए.
कोर्ट ने यह भी पूछा है कि 254 पाकिस्तानी कैदियों में से कितनों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, कितने कैदियों को जेल में रखा गया है और कितनों को हिरासत घर में रखा गया है. इनमें से कितने लोगों की सज़ा पूरी हो चुकी है, कितनों की बाकी है. जिनकी सज़ा पूरी हो गई है या जिन्हें केवल हिरासत में लिया गया है, अगर उनकी पहचान हो गई है तो उन्हें वापस भेजे जाने की प्रक्रिया क्या है.
केंद्र सरकार को छह हफ्ते के भीतर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना है. मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी कैदियों ने सज़ा पूरी कर ली है, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए.
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